इस दिवाली जान लें पटाखों को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, नहीं तो झेलनी पड़ सकती है मुसीबत

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट ने कुछ शर्तो के साथ पटाखा बिक्री को मंजूरी दी है. इस दिवाली पटाखों पर बैन नहीं किया जाएगा.

लाइसेंसी विक्रेता ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे और ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध

बता दें कि यह फैसला न्यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने सुनाया है. कोर्ट के अहम फैसले के मुताबिक, अब केवल लाइसेंसी विक्रेता ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे और ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. कोर्ट का कहना है कि अगर कोई ऑनलाइन पटाखों की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

कितने बजे से लेकर कितने बजे तक पटाखे जला सकते है

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के जलाने का भी समय निर्धारित किया है. रात आठ बजे से रात 10 बजे तक आतिशबाजियां (पटाखे) की जा सकती है. ये ही नही, नए साल और क्रिसमस के मौके पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक की पटाखे फोड़े जा सकते है. कोर्ट ने कहा है कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का उपयोग किया जाए ताकि पर्यावरण को ज्यादा नुकसान न झेलना पड़े.

पिछले साल दीपावली पर कोर्ट ने पटाखों पर लगी थी रोक

पिछले साल दीपावली पर कोर्ट ने प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली-एनसीआर में  पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी. इसका फैसला कोर्ट ने पर्यावरण में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण लिया था. काफी लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया तो काफी ने परंपरा और आस्था से जोड़ते हुए नाकारा भी था.

आपको बता दें कि इससे पहले 28 अगस्त को जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण ने दलील पूरी होने के बाद फैसले इको सुरक्षित कर लिया था.