शनिवार, 22 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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NDPS केस: हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच पर उठाए गंभीर सवाल, DGP से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ में एक NDPS मामले की जांच कर रही पुलिस की कार्यप्रणाली पर खुद हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय ने इस बात पर आपत्ति जताई…

NDPS केस: हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस की जांच पर उठाए गंभीर सवाल, DGP से मांगा जवाब
(फोटो: IANS)

छत्तीसगढ़ में एक NDPS मामले की जांच कर रही पुलिस की कार्यप्रणाली पर खुद हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि जिस पुलिस अधिकारी ने मामले की शुरुआती शिकायत (देहाती नालिश) दर्ज की, उसी को जांच की ज़िम्मेदारी कैसे सौंप दी गई।

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कोर्ट ने इस मामले में राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जांच अधिकारी शैलेंद्र सिंह के पिछले आचरण के बारे में भी विस्तृत जानकारी मांगी है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहाँ 2925 क्लोनाजेपाम (रिवोट्रिल) गोलियां बरामद हुई थीं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि यह पूरा प्रकरण एक पारिवारिक विवाद का नतीजा है और महिला को झूठा फंसाने की साजिश रची गई है।

याचिका के मुताबिक, प्रतिबंधित दवाओं वाला पॉलीथिन बैग महिला के पास से सीधे बरामद नहीं हुआ था। यह बैग घर की छत पर पतंग उड़ा रहे एक 14 वर्षीय बच्चे को मिला था। बच्चे ने मोबाइल पर इन गोलियों के बारे में जानकारी खोजी और फिर अपनी माँ को बताया। परिवार ने इसे कोई अनचाही वस्तु समझकर सीढ़ियों के पास कचरे वाली जगह पर रख दिया था।

जांच प्रक्रिया और पुलिस पर आरोप

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने 14 वर्षीय बच्चे को बिना किसी FIR के 10 घंटे तक थाने में बिठाए रखा। उन्होंने मांग की है कि दवाओं के असली स्रोत, छत पर बैग रखने वाले व्यक्ति और महिला की गिरफ्तारी की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिवार ने बच्चे का मोबाइल फोन भी फोरेंसिक जांच के लिए सौंपने की पेशकश की है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में एक संबंधित व्यक्ति को भी नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी।

इनपुट: IANS

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News4Social क्राइम डेस्क

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