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मुंबई: ऐतिहासिक रेडियो क्लब की रसोई में गंदगी और कीड़े-मकौड़े, FDA ने फूड लाइसेंस किया सस्पेंड

दक्षिण मुंबई के प्रतिष्ठित 'द बॉम्बे प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब लिमिटेड' को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के गंभीर उल्लंघन के चलते अपना फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से गंवाना पड़ा है। समाचार एजेंसी IANS के…

मुंबई: ऐतिहासिक रेडियो क्लब की रसोई में गंदगी और कीड़े-मकौड़े, FDA ने फूड लाइसेंस किया सस्पेंड
(फोटो: IANS)

दक्षिण मुंबई के प्रतिष्ठित 'द बॉम्बे प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब लिमिटेड' को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के गंभीर उल्लंघन के चलते अपना फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से गंवाना पड़ा है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने कोलाबा स्थित इस क्लब में एक निरीक्षण के बाद यह कड़ी कार्रवाई की है, जिसमें रसोई की हालत बेहद चिंताजनक पाई गई।

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यह कार्रवाई महाराष्ट्र के खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे (आईएएस) के मार्गदर्शन में की गई। FDA की टीम जब 19 अगस्त 2026 को क्लब का निरीक्षण करने पहुंची, तो उन्हें कई गंभीर खामियां मिलीं, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और संबंधित नियमों का सीधा उल्लंघन थीं।

रसोई में मिलीं चौंकाने वाली खामियां

निरीक्षण के दौरान जांच अधिकारियों ने पाया कि क्लब की रसोई के कई हिस्सों में मक्खियों का भारी प्रकोप था। इसके अलावा, एक मृत कॉकरोच मिला और बर्तन धोने की जगह के पास खुले में कॉकरोच पकड़ने वाले ट्रैप रखे हुए थे, जिससे खाने के दूषित होने का सीधा खतरा था।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रसोई की छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा था, जिसके कण सीधे खाना बनाने वाली जगहों पर गिर सकते थे। स्वच्छता से जुड़ी अन्य गंभीर कमियों में डिटर्जेंट और रसायनों को खाद्य सामग्री के साथ रखना, बर्तनों और खाने की चीजों को सीधे फर्श पर रखना, और कर्मचारियों द्वारा अपने हेलमेट जैसी निजी वस्तुओं को भी खाद्य सामग्री के पास रखना शामिल था।

लाइसेंस निलंबन और सख्त चेतावनी

एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मांसाहारी भोजन के लिए इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेटर की सफाई भी ठीक नहीं थी और खाद्य सामग्री को डीफ्रॉस्ट करने का तरीका गलत था। FDA ने अपनी जांच में कुल 47 प्रतिशत गैर-अनुपालन (नॉन-कंप्लायंस) दर्ज किया, जिसे खाद्य सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जाता है।

इन उल्लंघनों के आधार पर, FDA के ज़ोन-1 कार्यालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 32(3) के तहत क्लब का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। क्लब को आदेश दिया गया है कि वह निलंबन अवधि के दौरान खाद्य पदार्थों की खरीद, बिक्री और वितरण से जुड़ी सभी गतिविधियां तुरंत बंद कर दे। FDA ने चेतावनी दी ہے कि आदेश का पालन न करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इनपुट: IANS

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News4Social महाराष्ट्र डेस्क

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