सोमवार, 27 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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पेपर लीक पर अंकुश: लोकसभा में 'लोक परीक्षा संशोधन विधेयक-2026' पेश, हंगामे के बीच स्पीकर ने की चर्चा की अपील

देशभर में नीट (NEET) जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद, केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाया है। समाचार एजेंसी IANS के…

पेपर लीक पर अंकुश: लोकसभा में 'लोक परीक्षा संशोधन विधेयक-2026' पेश, हंगामे के बीच स्पीकर ने की चर्चा की अपील
(फोटो: IANS)

देशभर में नीट (NEET) जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद, केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी कदम उठाया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को लोकसभा में 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026' पेश किया। विपक्ष के हंगामे के बीच पेश किए गए इस बिल का सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया।

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विधेयक पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे सुधार की दिशा में पहला कदम बताया। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों से इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया, ताकि देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक ठोस व्यवस्था बनाई जा सके।

विपक्ष का हंगामा और स्पीकर की अपील

जिस समय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह विधेयक पेश कर रहे थे, उस दौरान शून्यकाल में विपक्षी सदस्य हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा, "आप बहुत दिन से इस विषय पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इस पर आज चर्चा है।" उन्होंने आश्वासन दिया कि इस विषय पर बोलने के लिए सभी को पर्याप्त समय दिया जाएगा और सदन की सहमति से चर्चा का समय तय होगा।

स्पीकर ने आगे कहा, "मेरा आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सदन का सहयोग करें और चर्चा करें।" उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की प्रक्रिया यही है कि नारेबाजी और तख्तियां दिखाने की जगह चर्चा के माध्यम से सबके मत और विचार सामने आएं। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक के अलावा दिए गए सुझावों पर भी सरकार अमल करने का प्रयास करेगी।

कार्यवाही स्थगित

लोकसभा अध्यक्ष की बार-बार की गई अपील के बावजूद जब विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा, तो सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले, स्पीकर ने विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए दोपहर एक बजे तक का समय निर्धारित किया था।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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