पाकिस्तान में हिंदू महिलाओं को मिला दोबारा शादी करने का अधिकार

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कराची: पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू महिलाओं के लिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत की असेंबली ने एक बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने पाकिस्तान में रह रही हिंदू महिलाओं को दोबार शादी करने का अधिकार दिया है. कानून के अनुसार, अब वे अपने पहले पति की मृत्यु के 6 महीने बाद अपनी इच्छा से दोबारा शादी कर सकती हैं. वहीं इस दौरान उन्होंने हिंदू महिलाओं के हक के लिए एक और फैसला सुनाया है. इसके तहत, अगर कोई भी महिला अपनी पहली शादी को लेकर खुशा नहीं है तो वह शादी को खत्म करने के लिए भी याचिका दे सकती हैं.

सिंध के कानून मंत्री जियाउल हसन का कहना है कि बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया है. आपको बता दें कि असेंबली में बिल को नंद कुमार गोकलानी द्वारा पेश किया गया है. नन्द पाकिस्तान के मुस्लिम लिंग से जुड़ें हुए है. वहीं इस को लेकर उन्होंने कहा कि यह बस शुरुवात है आगे हिंदू महिलाओं को उनके हित के लिए ओर भी अधिकार दिए जाएंगे. जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कई हिंदू फॅमिली रहती है, इसमें हैदराबाद, कराची जैसे जिले भी शामिल है.

बता दें कि  पाकिस्तान में रहने वाली हिन्दू परिवारों को पाकिस्तान के रूढि़वादी कानूनों के मुताबिक चलना होता था, जिसके दौरान उनको काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था. इस कारण इस कानूनी व्यवस्था में बदलाव की जरुरुत काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी. वहीं इस कानून के पारित हो जाने से इस बदलाव को आगे चलकर देखा जा सकता है, इससे हिंदू आबादी की परेशानियों में भी जरूर कमी आएगी.