राजधानी आसपास स्थित वाटर फॉल्स से लेकर रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, पार्क, पिकनिक स्पॉट आदि में नये साल में हुल्लड़ करने वालों की खैर नहीं। सभी जगहों में शराब का सेवन पूरी तरह से बैन होगा। शराब की बिक्री पर भी रोक होगी। प्रशासन व आबकारी विभाग लाइसेंस भी जारी नहीं करेंगे।
अवैध रूप से शराब बेचने या पीने वालों पर नजर रहेगी। पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल पाये जाने पर पुलिस को सौंप दिया जाएगा। राजधानी में डीएम कौशल राज शर्मा ने धारा 144 लागू कर दी है और नए साल में हुल्लड़ मचाने वालों पर निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नए साल पर पार्टी आदि के जो भी लाइसेंस जारी किए जाएं, उन पर भी निगरानी रखी जाए। प्रशासन ने बिना अनुमति पार्टी करने वालों पर इस बार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति पार्टी के आयोजन पर पाबंदी है।
प्रशासन की ओर से शहर के सभी क्लब, होटल, रेस्तरां और रिसोर्ट संचालकों को निर्देश हैं कि बिना अनुमति पार्टियों का आयोजन नही किया जाएगा। अगर कहीं पर भी इस तरह की पार्टी होती पाई गई तो फिर जुर्माने के साथ हवालात की हवा भी खानी पड़ेगी।
10 बजे के बाद शोर नहीं
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का कहना है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर का शोर दस बजे के बाद प्रतिबंधित होगा। आबकारी विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि न्यू ईयर पार्टी की आड़ में तमाम लोग ओकेजनल लाइसेंस का बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं।
सार्वजनिक स्थान पर रोक
नववर्ष की पूर्व संध्या पर किसी संस्था, फार्म हाउसों, क्लबों, होटलों रिजार्टस के स्वामी, प्रबन्धक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नियम विरूद्ध शराब को प्रोत्साहन, अश्लीलता का प्रदर्शन व प्रोत्साहन एवं उसमें सहयोग करने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
नववर्ष की पूर्व संध्या पर नियमों के विरूद्ध सार्वजनिक स्थल पर न तो शराब का सेवन करते हुए मिलने व शराब पीकर वाहन चलाने वालों को जेल भेजा जाएगा। हेलमेट, सीट बेल्ट, दो पहिया वाहनों पर दो से अधिक सवारी बैठने, मोटर वाहनों पर निर्धारित संख्या से अधिक सवारी बैठाने, वाहन की गति 45 किमी घंटा से कम रखे जाने आदि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भी कार्रवई होगी।