रविवार, 13 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
दुनिया

अमेरिका में 'जन्मसिद्ध नागरिकता' पर फिर छिड़ी बहस, रिपब्लिकन सांसद बोले- कानून में बदलाव जरूरी

अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। रिपब्लिकन सांसद चाहते हैं कि अस्थायी वीजा पर देश में रह रहे लोगों के बच्चों को स्वतः…

अमेरिका में 'जन्मसिद्ध नागरिकता' पर फिर छिड़ी बहस, रिपब्लिकन सांसद बोले- कानून में बदलाव जरूरी
(फोटो: IANS)

अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता (बर्थराइट सिटिजनशिप) का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है। रिपब्लिकन सांसद चाहते हैं कि अस्थायी वीजा पर देश में रह रहे लोगों के बच्चों को स्वतः मिलने वाली नागरिकता के अधिकार पर सीमाएं लगाई जाएं, जबकि डेमोक्रेट्स इसे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार बता रहे हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, यह पूरी बहस अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के इर्द-गिर्द घूम रही है, जो देश की धरती पर जन्मे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार देता है।

विज्ञापन

यह मामला प्रतिनिधि सभा की न्यायपालिका उपसमिति की सुनवाई के दौरान उठा, जहाँ रिपब्लिकन नेताओं ने कांग्रेस से इस पर कानून बनाने की मांग की। उनका तर्क है कि संविधान निर्माताओं का इरादा अवैध प्रवासियों या अस्थायी आगंतुकों के बच्चों को नागरिकता देना नहीं था।

कानून की व्याख्या पर मतभेद

उपसमिति के रिपब्लिकन अध्यक्ष चिप रॉय ने तर्क दिया कि कांग्रेस को 14वें संशोधन में इस्तेमाल हुए वाक्यांश 'उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन' (under its jurisdiction) का अर्थ स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा, "कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वह 'उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन' का मतलब स्पष्ट करे, जन्म के लिए अमेरिका आने की प्रवृत्ति को रोके और अमेरिकी नागरिक होने के मायने की गरिमा को बनाए रखे।" उनका मानना था कि 1898 के 'वोंग किम आर्क' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गलत तरीके से भरोसा किया गया है, क्योंकि वह मामला कानूनी रूप से और स्थायी रूप से अमेरिका में रह रहे प्रवासियों के बच्चे से जुड़ा था।

इसी विचार का समर्थन करते हुए इमिग्रेशन अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट की नीति निदेशक रोजमेरी जेन्क्स और कंसास के अटॉर्नी जनरल क्रिस कोबैक ने भी समिति को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का यह मतलब नहीं है कि कांग्रेस इस विषय पर कानून नहीं बना सकती। जेन्क्स ने सुझाव दिया कि अवैध प्रवासियों और अस्थायी निवासियों के बच्चों के लिए 'इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट' में कुछ अपवाद तय किए जाएं।

डेमोक्रेट्स का कड़ा विरोध

दूसरी ओर, डेमोक्रेट सांसदों ने इन तर्कों का पुरजोर विरोध किया। उपसमिति की वरिष्ठ डेमोक्रेट सदस्य मैरी गे स्कैनलोन ने कहा कि अमेरिका में जन्मे बच्चे, चाहे उनके माता-पिता अवैध प्रवासी हों या वीजा पर, 14वें संशोधन के तहत संरक्षण के हकदार हैं। उन्होंने कहा, "अवैध प्रवासियों के अमेरिकी बच्चे और वीजा धारकों के अमेरिकी बच्चे, दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म अमेरिका में हुआ है।" स्कैनलोन के अनुसार, जन्म के साथ ही वे अमेरिकी कानूनों के अधीन हो जाते हैं और उन्हें इससे जुड़े सभी संवैधानिक अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। डेमोक्रेट्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस संवैधानिक सवाल पर पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है।

इनपुट: IANS

N

News4Social इंटरनेशनल डेस्क

News4Social इंटरनेशनल डेस्क — IANS समेत लाइसेंस-प्राप्त समाचार एजेंसियों की फीड से अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ी ताज़ा व प्रामाणिक खबरें संपादकीय समीक्षा के बाद प्रकाशित करता है। हर खबर उसके स्रोत के श्रेय (credit) के साथ दी जाती है। सभी लेख देखें →

आगे पढ़ें

और देखें →