हैदराबाद: महिला बैचमेट के यौन उत्पीड़न का आरोप, ट्रेनी IPS अधिकारी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में
अपनी ही महिला बैचमेट के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में घिरे प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी एम. उदय कृष्ण रेड्डी को हैदराबाद की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। समाचार एजेंसी IANS…
अपनी ही महिला बैचमेट के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में घिरे प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी एम. उदय कृष्ण रेड्डी को हैदराबाद की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद रेड्डी को बुधवार को तेलंगाना की उप्परपल्ली कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें 11 अगस्त तक चंचलगुडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया।
यह मामला 18 जुलाई को सामने आया था, जब एक 30 वर्षीय महिला ट्रेनी आईपीएस अधिकारी ने अट्टापुर पुलिस स्टेशन में रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत में लगाए गए गंभीर आरोप
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बार-बार यौन उत्पीड़न, पीछा करने (स्टॉकिंग), अभद्र व्हाट्सएप मैसेज भेजने और गलत तरीके से बंधक बनाने जैसे आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रेड्डी ने शारीरिक मारपीट की, आपराधिक धमकी दी और चुपके से उनका एक निजी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर यह वीडियो पीड़िता के पति को ब्लैकमेल करने के इरादे से भेजा था। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
आरोपी अधिकारी का पक्ष और घटनाक्रम
गिरफ्तारी से पहले पुलिस रेड्डी को अशोक नगर स्थित उनके घर ले गई थी ताकि घटना की जगह का मुआयना किया जा सके। वहीं, रेड्डी ने सोशल मीडिया पर इन सभी आरोपों को झूठा बताते हुए कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा जताया है।
इस मामले में एक और मोड़ तब आया जब 21 जुलाई को रेड्डी मोतीनगर में एक रिश्तेदार के घर पर बेहोशी की हालत में पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उस समय उनके आत्महत्या की कोशिश करने की अफवाहें उड़ी थीं। हालांकि, पुलिस की शुरुआती जांच में इसे सहानुभूति हासिल करने का एक प्रयास बताया गया।
रेड्डी द्वारा हाथ से लिखा एक कथित सुसाइड नोट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह और शिकायतकर्ता महिला एक साल से रिलेशनशिप में थे। उन्होंने अपने इस कथित फैसले के लिए महिला और उसके पति समेत चार लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि वे जून 2025 से रिश्ते में थे और महिला की शादी के बाद भी उनका संबंध बना रहा। रेड्डी ने किसी भी तरह के दबाव या जबरदस्ती से इनकार करते हुए कहा था कि उनके पास आपसी सहमति साबित करने के लिए तस्वीरें और वीडियो सबूत के तौर पर मौजूद हैं।
इनपुट: IANS



