सोमवार, 2 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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ओडिशा: 84 लाख का मुआवजा देने के बदले मांगी 5 लाख की रिश्वत, भूमि अधिग्रहण अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार

ओडिशा के सतर्कता विभाग ने एक विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को एक भूस्वामी से 3.10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह कार्रवाई तब हुई जब अधिकारी…

ओडिशा: 84 लाख का मुआवजा देने के बदले मांगी 5 लाख की रिश्वत, भूमि अधिग्रहण अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार
(फोटो: IANS)

ओडिशा के सतर्कता विभाग ने एक विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी को एक भूस्वामी से 3.10 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह कार्रवाई तब हुई जब अधिकारी भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की 84.62 लाख रुपये की राशि जारी करने के बदले यह रकम ले रहा था।

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आरोपी की पहचान अजय कुमार गरानाइक के रूप में हुई है, जो संबलपुर-तालचर दोहरीकरण रेल लाइन परियोजना के लिए विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पद पर तैनात है। सतर्कता विभाग ने यह गिरफ्तारी अनुगोला में सोमवार को एक बीएड कॉलेज के पास की।

क्या है पूरा मामला?

सतर्कता विभाग के आधिकारिक बयान के मुताबिक, गरानाइक ने एक भूमि विस्थापित से कुल 5.10 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। यह रिश्वत 84,62,288 रुपये का मुआवजा जारी करने और भविष्य में भूमि अधिग्रहण के दावों पर भी अनुकूल विचार करने का आश्वासन देने के लिए मांगी गई थी। यह भूमि प्रस्तावित तीसरी रेलवे लाइन परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी।

शिकायतकर्ता भूस्वामी ने आरोप लगाया कि गरानाइक ने 27 अक्टूबर को रिश्वत की पहली किस्त के रूप में 2 लाख रुपये पहले ही ले लिए थे और बाकी 3.10 लाख रुपये तुरंत देने के लिए दबाव बना रहा था।

धमकी और शिकायत

आरोप है कि गरानाइक ने भूस्वामी को धमकी भी दी थी कि अगर उसने रिश्वत की बाकी रकम नहीं चुकाई, तो वह तीसरी रेलवे लाइन परियोजना के लिए उसके भविष्य के भूमि अधिग्रहण में बाधा डालेगा। अधिकारी की लगातार जिद और धमकियों से परेशान होकर भूस्वामी ने सतर्कता विभाग से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी।

शिकायत के आधार पर विभाग की टीम ने जाल बिछाया और सोमवार को गरानाइक को रिश्वत की शेष राशि लेते हुए पकड़ लिया। उसके पास से 3,10,000 रुपये की रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है।

जांच और आगे की कार्रवाई

इस गिरफ्तारी के बाद, सतर्कता विभाग आय से अधिक संपत्ति के संदेह में गरानाइक से जुड़े तीन ठिकानों पर एक साथ तलाशी ले रहा है। इस संबंध में संबलपुर सतर्कता पुलिस स्टेशन में 1 नवंबर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। विभाग ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और पूरी होने पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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