जमीन कब्जाने का मामला: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के फरार PA सुमित रॉय को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को जमीन कब्जाने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम…
तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को जमीन कब्जाने के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह रोक इस शर्त के साथ लगाई गई है कि रॉय को जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
यह मामला पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के सालबोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक शिकायत से जुड़ा है। सुमित रॉय पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया और उसे बेच दिया। इस शिकायत के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच में सहयोग की शर्त
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहाना की पीठ ने सुमित रॉय द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि रॉय को जांच एजेंसी के सामने पेश होना होगा और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जांच के लिए उपलब्ध रहना होगा। आदेश में कहा गया है, "याचिकाकर्ता जांच में पूरा सहयोग करेगा। वह किसी वकील या अन्य व्यक्ति के साथ नहीं आएगा... तब तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।" रॉय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को जांच में सहयोग का आश्वासन दिया।
हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जांच के दौरान जब रॉय अपने पते पर नहीं मिले, तो एक स्थानीय अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। इसके अलावा, जून में पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने उनके खिलाफ एक लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। पुलिस ने जून में ही कोलकाता के कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास और हुगली के सेरामपुर में रॉय के ससुराल में भी छापेमारी की थी, लेकिन वह नहीं मिले थे।
इनपुट: IANS



