गुरूवार, 15 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
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बांग्लादेश: अवामी लीग के नेताओं की हिरासत पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने उठाए सवाल, सरकार से की जल्द सुनवाई की अपील

न्यूयॉर्क स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) ने बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की लंबे समय तक हिरासत पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संगठन ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की…

बांग्लादेश: अवामी लीग के नेताओं की हिरासत पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने उठाए सवाल, सरकार से की जल्द सुनवाई की अपील
(फोटो: IANS)

न्यूयॉर्क स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) ने बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं की लंबे समय तक हिरासत पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संगठन ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार से आग्रह किया है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से जुड़े इन व्यक्तियों के मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करे, क्योंकि सैकड़ों लोग बिना किसी ठोस आरोप के जेलों में बंद हैं।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, HRW ने कहा है कि एक के बाद एक सरकारों के दौर में, विपक्ष के सैकड़ों सदस्यों को बिना किसी सबूत या उचित कानूनी प्रक्रिया के जेल में डाला गया है। संगठन ने सुधार का वादा करने वाली नई सरकार को याद दिलाया कि राजनीतिक विरोधियों की मनमानी और लंबी हिरासत को समाप्त करना सुधार की दिशा में पहला कदम होना चाहिए।

हिरासत में मौतें और बुनियादी अधिकारों का हनन

रिपोर्ट में फरवरी 2026 में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अवामी लीग के लगभग 10 पदाधिकारियों की जेल में हुई मौतों का जिक्र किया गया है। HRW का दावा है कि इनमें से अधिकांश के खिलाफ किसी अपराध में शामिल होने का कोई सबूत नहीं था। हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों और वकीलों के हवाले से संगठन ने आरोप लगाया है कि बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कई कैदियों को जमानत और उचित इलाज जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं।

न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल

ह्यूमन राइट्स वॉच ने बताया कि अगस्त 2024 में हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना के सत्ता से हटने पर पुलिस ने पार्टी के हजारों अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लिए गए लोगों में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, कार्यकर्ता और पत्रकार भी शामिल हैं। संगठन के मुताबिक, सबूतों की कमी के बावजूद सरकारी वकील बार-बार जमानत याचिकाओं का विरोध करते हैं। निचली अदालतें अक्सर जमानत देने से इनकार कर देती हैं और सरकारी अधिकारियों द्वारा नए मामले दर्ज कर हाईकोर्ट के जमानत आदेशों को भी निष्प्रभावी कर दिया जाता है।

सुधारों और जांच की मांग

HRW की एशिया निदेशक ऐलेन पियर्सन ने कहा, "एक ऐसी न्याय व्यवस्था जो बुज़ुर्गों को उन पर आरोप लगने से पहले ही हिरासत में मरने देती है, वह ट्रायल से पहले की हिरासत को उस अपवाद स्वरूप उपाय के तौर पर नहीं देख रही है, जैसा उसे हमेशा होना चाहिए।" संगठन ने बांग्लादेश सरकार से जेल में हुई सभी मौतों की निष्पक्ष जांच कराने और बिना आरोप के लोगों को लंबे समय तक मनमाने ढंग से हिरासत में रखने की प्रथा को बंद करने की मांग की है। इसके साथ ही, सत्ताधारी बीएनपी सरकार के नए 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विधेयक' की भी आलोचना की गई, क्योंकि यह मनमानी गिरफ्तारियों की जांच करने की शक्ति आयोग से छीन सकता है।

इनपुट: IANS

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