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आध्यात्म के नाम पर धोखाधड़ी: 'कैप्टन बंधु बाबा' अशोक खरात और 5 अन्य के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट

महाराष्ट्र में खुद को भगवान शिव का अवतार बताने वाले अशोक कुमार एकनाथ खरात उर्फ ​​कैप्टन बंधु बाबा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कस दिया है। एजेंसी ने आध्यात्मिक प्रथाओं की आड़ में जबरन…

आध्यात्म के नाम पर धोखाधड़ी: 'कैप्टन बंधु बाबा' अशोक खरात और 5 अन्य के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट
(फोटो: IANS)

महाराष्ट्र में खुद को भगवान शिव का अवतार बताने वाले अशोक कुमार एकनाथ खरात उर्फ ​​कैप्टन बंधु बाबा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कस दिया है। एजेंसी ने आध्यात्मिक प्रथाओं की आड़ में जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में खरात, उनकी पत्नी कल्पना खरात और चार अन्य सहयोगियों के खिलाफ मुंबई की विशेष PMLA अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस मामले में अब तक कुल 36.90 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त, अटैच या फ्रीज की जा चुकी है।

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ईडी की जांच के मुताबिक, अशोक खरात अपने भक्तों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें ठगता था। वह 'अवतार पूजा' करने, बीमारियां ठीक करने, दुर्भाग्य दूर करने और व्यापार में सफलता दिलाने जैसे झूठे वादे करके लोगों को अपनी संपत्ति और पैसा देने के लिए उकसाता था। इस तरह उसने धोखाधड़ी, जबरन वसूली और आपराधिक धमकी के जरिए करोड़ों रुपये की संपत्ति बनाई।

कैसे हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा

ईडी ने अपनी जांच शिरडी, सरकार वाडा, सिन्नर और राहता पुलिस स्टेशनों में खरात के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच में सामने आया कि खरात ने अपराध से कमाए गए पैसे को ठिकाने लगाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लिया। उसने दो सहकारी ऋण समितियों (Cooperative Credit Societies) का इस्तेमाल किया, जहाँ एक कर्मचारी की मिलीभगत से कई बेनामी खाते खोले गए। इन खातों में बड़ी रकम जमा की जाती और फिर निकाली जाती थी।

इस पैसे को या तो भरोसेमंद सहयोगियों के पास रखा गया या फिर नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, पुणे और मुंबई जैसे शहरों में अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बड़ी संख्या में अचल संपत्तियां खरीदने में निवेश किया गया।

अब तक हुई कार्रवाई

ईडी ने 19 मई को अशोक खरात को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। एजेंसी ने 15 जुलाई को खरात और उसके परिवार के नाम पर मौजूद 19.20 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया था। इससे पहले, अप्रैल और मई 2026 के दौरान भी विभिन्न परिसरों, बैंक लॉकरों और वाहनों की तलाशी में 17.70 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त/फ्रीज की गई थी।

इनपुट: IANS

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News4Social महाराष्ट्र डेस्क

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