सोमवार, 5 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल

दुर्गा पूजा से पहले फंड की तंगी: ममता गुट ने बैंक खातों से निकासी के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के त्योहार से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार…

दुर्गा पूजा से पहले फंड की तंगी: ममता गुट ने बैंक खातों से निकासी के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
(फोटो: IANS)

पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के त्योहार से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, पार्टी ने अपने तीन बैंक खातों से पैसे निकालने की अनुमति के लिए सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुट का आरोप है कि अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी उन्हें फंड इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हैं।

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इस मामले में ममता गुट ने जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि फंड न मिलने के कारण वे त्योहारों के मौसम से पहले कार्यालय का किराया और कर्मचारियों का वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने अदालत से इस मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था, जिसे जस्टिस भट्टाचार्य ने खारिज कर दिया। अब इस पर छुट्टियों के बाद ही सुनवाई होने की संभावना है।

क्यों रुका है फंड का भुगतान?

याचिका के मुताबिक, अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी सुब्रत तालुकदार ने पार्टी से यह जानकारी मांगी है कि क्या उन्हें दिया गया नया नाम और चुनाव चिह्न केवल नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए ही था। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने कथित अवैध लेन-देन के आरोपों के बाद एक निजी बैंक में तृणमूल कांग्रेस के तीन खाते फ्रीज कर दिए थे।

इस कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी के गुट ने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद जस्टिस भट्टाचार्य की बेंच ने ही इन खातों के प्रबंधन के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी।

अदालत का पिछला आदेश

इसी साल 9 जुलाई को जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश दिया था कि इन बैंक खातों पर नियंत्रण फिलहाल ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट का रहेगा। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि गुट मनमाने ढंग से पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार, विशेष अधिकारी को ही पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज और वेतन भुगतान के लिए फंड जारी करना था। यह व्यवस्था अगले साल 29 जनवरी तक के लिए लागू की गई थी।

इनपुट: IANS

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News4Social पश्चिम बंगाल डेस्क

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