गुरूवार, 30 जुलाई 2026 · नई दिल्ली
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TASMAC भ्रष्टाचार मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और DMK विधायक वी. सेंथिल बालाजी को राज्य की शराब विपणन निगम (TASMAC) में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में कोई फौरी राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मद्रास…

TASMAC भ्रष्टाचार मामला: मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को अग्रिम ज़मानत देने से किया इनकार
(फोटो: IANS)

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और DMK विधायक वी. सेंथिल बालाजी को राज्य की शराब विपणन निगम (TASMAC) में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में कोई फौरी राहत नहीं मिली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आरोपों की प्रकृति गंभीर है और हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

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यह मामला बालाजी के बिजली, निषेध और आबकारी मंत्री के कार्यकाल (2021-2025) के दौरान TASMAC के कामकाज में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। राज्य के सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने 28 जुलाई को बालाजी और कई अन्य लोगों के खिलाफ इस संबंध में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी।

क्या हैं आरोप और कोर्ट का रुख?

अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को गंभीरता से लिया, जिसमें कहा गया था कि आरोपियों ने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग कर आपराधिक साजिश रची, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। जस्टिस जी.के. इलानथिरायन ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप शामिल हैं। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, बालाजी ने छह अन्य लोगों के साथ मिलकर सरकारी प्रक्रियाओं में हेरफेर करने और सरकारी धन के दुरुपयोग की साजिश रची थी। इन छह में निजी व्यक्ति, डिस्टिलरी और ब्रुअरी कंपनियां, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर और बॉटलिंग फर्मों के अलावा अज्ञात TASMAC अधिकारी भी शामिल थे।

बालाजी का पक्ष और बचाव की दलीलें

गिरफ्तारी की आशंका के चलते सेंथिल बालाजी ने ज़मानत की मांग करते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया था। उन्होंने दलील दी कि FIR अस्पष्ट और सामान्य आरोपों पर आधारित है और उन्हें किसी विशेष टेंडर, अनुबंध या लेन-देन से नहीं जोड़ा गया है। उनके वकील, सीनियर एडवोकेट एन.आर. इलांगो ने तर्क दिया कि TASMAC एक स्वतंत्र निगम है और इसके रोज़मर्रा के कामकाज या टेंडर देने में मंत्री की कोई भूमिका नहीं होती। बालाजी ने यह भी आरोप लगाया कि यह मामला करूर भगदड़ विवाद के बाद सत्ताधारी दल की राजनीतिक दुश्मनी के कारण दर्ज किया गया है।

हालांकि, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपों की गंभीरता और गहन जांच की आवश्यकता, बचाव पक्ष के तर्कों पर भारी पड़ती है। अदालत ने वित्तीय अनियमितताओं और साजिश का पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ को ज़रूरी माना और बालाजी की याचिका खारिज कर दी।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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