स्विगी इंस्टामार्ट को FSSAI का नोटिस: एक्सपायर्ड और सड़े-गले सामान बेचने पर मांगा जवाब
अगर आप क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट से खाने-पीने का सामान मंगाते हैं, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। ग्राहकों से मिली शिकायतों के बाद, देश की खाद्य नियामक संस्था FSSAI ने कंपनी को नौ नोटि
अगर आप क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म स्विगी इंस्टामार्ट से खाने-पीने का सामान मंगाते हैं, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है। ग्राहकों से मिली शिकायतों के बाद, देश की खाद्य नियामक संस्था FSSAI ने कंपनी को नौ नोटिस जारी किए हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इन शिकायतों में एक्सपायर हो चुके, सड़े-गले और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाद्य उत्पाद सप्लाई करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कंपनी से इन सभी मामलों पर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। नियामक ने यह भी पूछा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास क्या गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली और सुधारात्मक उपाय हैं।
किन उत्पादों को लेकर मिलीं शिकायतें?
FSSAI को कई उत्पादों के बारे में गंभीर शिकायतें मिलीं। इनमें से कुछ प्रमुख मामले इस प्रकार हैं:
- प्रोटीन और स्नैक्स: 'हेल्थिफाई 100 प्रतिशत व्हे प्रोटीन 1 किलो' और 'नोइस होमस्टाइल मद्रास मिक्सचर विद पीनट्स' जैसे उत्पाद उनकी एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद भी ग्राहकों तक पहुंचाए गए।
- अंडे और पराठे: एक ग्राहक को 'अक्षयकल्प ऑर्गेनिक अंडा' मिला जो एक्सपायर्ड, सड़ा हुआ और बदबूदार था। इसी तरह, 'कक्के दा पराठा' के भी खराब और खाने लायक न होने की शिकायत दर्ज की गई।
- शिशुओं का आहार: एक अन्य मामले में, शिशुओं के लिए बना खाद्य उत्पाद खराब और असुरक्षित स्थिति में पाया गया। आरोप है कि ग्राहक ने जब इसे लौटाया, तो उसे दोबारा वही दोषपूर्ण उत्पाद भेज दिया गया।
लाइसेंस से जुड़े उल्लंघन भी सामने आए
जांच के दौरान FSSAI ने पाया कि कंपनी पर सिर्फ खराब सामान बेचने का ही आरोप नहीं है, बल्कि लाइसेंस के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। एक मामले में, अंडों को एक ऐसे ब्रांड नाम से बेचा जा रहा था जो कंपनी के FSSAI लाइसेंस में स्वीकृत उत्पाद श्रेणी में शामिल ही नहीं था। प्राधिकरण ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह वैध लाइसेंस मिलने तक ऐसे उत्पादों की बिक्री तुरंत बंद करे।
नियामक ने यह भी कहा कि शिकायत दर्ज होने के बावजूद फूड बिजनेस ऑपरेटर (FBO) ने कोई प्रभावी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की। FSSAI ने स्विगी इंस्टामार्ट को एक तय समय-सीमा के भीतर जवाब और अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर कंपनी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इनपुट: IANS



