बाज़ार से वापस मंगाई जा रही 'वंडरलैंड किशमिश', जांच में मिले तय सीमा से ज़्यादा कीटनाशक
खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने एक लोकप्रिय ब्रांड 'वंडरलैंड रेजिन्स' (किशमिश) के एक पूरे बैच को बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब सरकारी प्रयोगशालाओं में हुई जांच में इस…
खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने एक लोकप्रिय ब्रांड 'वंडरलैंड रेजिन्स' (किशमिश) के एक पूरे बैच को बाजार से वापस मंगाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब सरकारी प्रयोगशालाओं में हुई जांच में इस उत्पाद के सैंपल में कीटनाशकों की मात्रा तय सुरक्षा सीमा से अधिक पाई गई। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह उत्पाद सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए इस रिकॉल की जानकारी सार्वजनिक की। प्राधिकरण ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत यह कदम उठाया गया है, जो नियामक को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए गए खाद्य उत्पादों को वापस लेने का अधिकार देता है।
जांच में कैसे असुरक्षित पाया गया सैंपल?
FSSAI के उत्तरी क्षेत्र कार्यालय के सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर (CFSO) ने 'वंडरलैंड रेजिन्स' ब्रांड की किशमिश का एक रेगुलेटरी सैंपल इकट्ठा किया था। इस सैंपल को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के तहत निर्धारित मानकों पर परखा गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला और NIFTEM-K स्थित रेफरल प्रयोगशाला, दोनों ने इस सैंपल को 'असुरक्षित' घोषित कर दिया। दोनों प्रयोगशालाओं ने अपनी जांच में पाया कि किशमिश में कीटनाशक के अवशेष (pesticide residue) अधिकतम मान्य सीमा (MRL) से काफी ज़्यादा थे।
कंपनी को दिए गए सख्त निर्देश
जांच के नतीजों के बाद, सक्षम प्राधिकारी ने निर्माता कंपनी सन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज को तत्काल प्रभाव से उत्पाद के पूरे बैच को बाजार से वापस मंगाने का निर्देश दिया है। कंपनी को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य वापसी प्रक्रिया) विनियम, 2017 के सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, कंपनी को रिकॉल की जानकारी और समय-समय पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने, वापस मंगाए गए उत्पादों का सटीक रिकॉर्ड रखने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय लागू करने का भी निर्देश दिया गया है।
इनपुट: IANS



