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गणेशोत्सव 2026: महाराष्ट्र सरकार का सख्त निर्देश, प्रसाद में मिलावट रोकने और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का आदेश

महाराष्ट्र में आगामी गणेशोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक उच्च-स्तरीय बैठक में कड़े निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार का सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पर है कि त्योहार के…

गणेशोत्सव 2026: महाराष्ट्र सरकार का सख्त निर्देश, प्रसाद में मिलावट रोकने और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने का आदेश
(फोटो: IANS)

महाराष्ट्र में आगामी गणेशोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक उच्च-स्तरीय बैठक में कड़े निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार का सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पर है कि त्योहार के दौरान भक्तों को मिलने वाले प्रसाद में किसी भी तरह की मिलावट न हो। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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मुख्यमंत्री फडणवीस ने गणेशोत्सव को महाराष्ट्र का राज्य उत्सव बताते हुए कहा कि लोकमान्य तिलक द्वारा परिकल्पित अनुशासन और सांस्कृतिक पवित्रता को बनाए रखना मंडलों, स्थानीय अधिकारियों और नागरिकों की सामूहिक ज़िम्मेदारी है।

मंडलों और आयोजकों के लिए निर्देश

सरकार ने सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को प्रसाद की शुद्धता के लिए FDA द्वारा निर्धारित स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों का पालन करने का निर्देश दिया है। इसके लिए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी लेना होगा। साथ ही, बड़ी मूर्तियों की ढुलाई के दौरान दुर्घटनाओं से बचने के लिए उनके स्ट्रक्चरल जॉइंट्स, वेल्डिंग और बोल्ट की जांच करने की सलाह दी गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आयोजकों से सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया है।

प्रशासन और पुलिस की ज़िम्मेदारियाँ

मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे गणेश जुलूस और विसर्जन के रास्तों को गड्ढा-मुक्त करें और वहां रात में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। पुलिस को पटाखों और लाउडस्पीकर की तय ध्वनि सीमा (डेसिबल लिमिट) का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की मूर्तियों से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण-अनुकूल तरीके लागू किए जाएंगे।

बिजली सुरक्षा और अन्य सुविधाएँ

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCEL) ने सभी मंडलों से केवल आधिकारिक अस्थायी बिजली कनेक्शन का उपयोग करने की अपील की है। आयोजकों को पंडाल की वायरिंग और सजावटी लाइटिंग के लिए प्रमाणित ठेकेदारों की ही सेवा लेने और बिजली की लाइनों व खंभों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि मंडलों को पांच साल की 'सिंगल-विंडो' अनुमति देने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही, पात्र पंजीकृत ट्रस्ट बीएमसी अधिनियम की धारा 143 के तहत संपत्ति कर में छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इनपुट: IANS

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News4Social महाराष्ट्र डेस्क

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