शनिवार, 7 नवम्बर 2026 · नई दिल्ली
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महाराष्ट्र: मतदाता सूची से हटे ASDD वोटरों को चुनाव आयोग ने दिया नाम जुड़वाने का एक और मौका

महाराष्ट्र में उन हजारों मतदाताओं को एक बड़ी राहत मिली है, जिनके नाम मतदाता सूची के मसौदे से हटा दिए गए थे। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट' (ASDD) श्रेणी में…

महाराष्ट्र: मतदाता सूची से हटे ASDD वोटरों को चुनाव आयोग ने दिया नाम जुड़वाने का एक और मौका
(फोटो: IANS)

महाराष्ट्र में उन हजारों मतदाताओं को एक बड़ी राहत मिली है, जिनके नाम मतदाता सूची के मसौदे से हटा दिए गए थे। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 'अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट' (ASDD) श्रेणी में डाले गए मतदाताओं को अपना नाम सूची में फिर से शामिल कराने के लिए एक और अवसर दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम आयोग के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) कार्यक्रम के तहत उठाया गया है।

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यह फैसला उन मतदाताओं के लिए है जिन्हें घर-घर सर्वेक्षण के दौरान फॉर्म दिए जाने के बावजूद, उनका नाम 31 अगस्त, 2026 को जारी मतदाता सूची के मसौदे में शामिल नहीं किया गया था। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस. चोकलिंगम ने एक बयान में इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी है।

कैसे जमा करें फॉर्म?

प्रभावित मतदाता अब अपना भरा हुआ 'एन्यूमरेशन फॉर्म' (विवरण फॉर्म) संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) के पास जमा कर सकते हैं। आयोग ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं:

  • ऑनलाइन सुविधा: मतदाता ECI की आधिकारिक वेबसाइट या ECIनेट पोर्टल पर अपना EPIC नंबर डालकर फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं या भर सकते हैं।
  • BLO की मदद: बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) इन फॉर्मों को सीधे या वॉट्सऐप, ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदाताओं तक पहुंचाएंगे। वे स्थानीय राजनीतिक दलों, पड़ोसियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) की मदद से प्रभावित मतदाताओं से संपर्क भी करेंगे।
  • प्री-फिल्ड फॉर्म: पुराने विवरणों के साथ पहले से भरे हुए फॉर्म ECIनेट के माध्यम से ERO को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया तेज हो सके।

अलग-अलग स्थितियों के लिए क्या करें?

जो मतदाता अपने पुराने पते पर ही रह रहे हैं, उन्हें 'एनेक्सचर-बी' घोषणा-पत्र जमा करना होगा। इसमें उन्हें यह बताना होगा कि वे पहले फॉर्म क्यों नहीं जमा कर पाए थे। वहीं, जो लोग किसी और पते पर चले गए हैं, उन्हें 'एनेक्सचर-सी' का उपयोग करके अपने नए पते और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी देनी होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ASDD मतदाताओं की पूरी सूची भी सार्वजनिक कर दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने मसौदा सूची जारी होने के बाद पहले ही फॉर्म-6 जमा कर दिया है, उन्हें दोबारा 'एन्यूमरेशन फॉर्म' भरने की जरूरत नहीं है।

इनपुट: IANS

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News4Social महाराष्ट्र डेस्क

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