गुरूवार, 20 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
टेक्नोलॉजी

एक व्यक्ति, अधिकतम 9 सिम: सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किए सख्त निर्देश

भारत में अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर 9 से ज़्यादा मोबाइल सिम कार्ड नहीं रख पाएगा। केंद्र सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) को नए दिशा-निर्देश जारी…

एक व्यक्ति, अधिकतम 9 सिम: सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किए सख्त निर्देश
(फोटो: IANS)

भारत में अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर 9 से ज़्यादा मोबाइल सिम कार्ड नहीं रख पाएगा। केंद्र सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSP) को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग (DoT) ने कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी ग्राहक के लिए इस तय सीमा का उल्लंघन न हो।

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गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ये नए नियम 24 अगस्त, 2026 से पूरी तरह प्रभावी होंगे। इस तारीख से सभी टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे तकनीकी और संगठनात्मक उपाय करने होंगे, जिससे वे 9 से ज़्यादा सिम लेने की कोशिश करने वाले किसी भी ग्राहक की पहचान कर सकें।

क्या हैं नए नियम?

विभाग द्वारा जारी सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई ग्राहक, जिसके नाम पर पहले से ही 9 मोबाइल कनेक्शन हैं, नया सिम लेने आता है, तो कंपनी उसे सूचित करेगी कि वह अधिकतम सीमा तक पहुंच चुका है और उसे नया कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा, अब नया सिम लेते समय ग्राहकों को 'कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म' (CAF) में यह घोषित करना होगा कि उनके नाम पर विभिन्न ऑपरेटरों के पास पहले से कितने मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं।

अतिरिक्त सिम वालों का क्या होगा?

दूरसंचार विभाग ने उन ग्राहकों की पहचान के लिए एक 'डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म' (DIP) भी विकसित किया है, जिनके पास पहले से ही तय सीमा से ज़्यादा सिम हैं। यह प्लेटफॉर्म सभी टेलीकॉम कंपनियों से मिले डेटा का विश्लेषण कर ऐसे ग्राहकों की सूची तैयार करता है।

सर्कुलर में चेतावनी दी गई है कि जब तक कंपनियां ग्राहक आवेदन फॉर्म की शर्तों के आधार पर इसे रोकने के उपाय लागू नहीं करतीं, तब तक तय सीमा से ज़्यादा एक्टिवेट किए गए किसी भी मोबाइल कनेक्शन को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। यह निलंबन तब तक जारी रहेगा जब तक मामला सुलझ नहीं जाता।

इनपुट: IANS

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