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दिल्ली दंगा 2020: आरोपी अतहर खान को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं, जमानत अर्जी खारिज

साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी अतहर खान को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। समाचार एजेंसी I

दिल्ली दंगा 2020: आरोपी अतहर खान को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं, जमानत अर्जी खारिज
(फोटो: IANS)

साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी अतहर खान को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने मंगलवार को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, हाईकोर्ट ने माना कि खान के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उनके फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने का भी खतरा है।

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यह फैसला जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने सुनाया। अतहर खान ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

साजिश और व्हाट्सएप चैट पर अदालत की टिप्पणी

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुछ हफ्ते पहले इस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि रिकॉर्ड पर मौजूद व्हाट्सएप चैट पहली नजर में ही कथित साजिश में अतहर खान की सक्रिय भागीदारी दिखाते हैं। अदालत ने कहा, "ये संदेश साबित करते हैं कि आप एक सक्रिय भागीदार थे। यह चौंकाने वाला है।"

बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें

अतहर खान की तरफ से पेश वकील अर्जुन दीवान ने दलील दी कि व्हाट्सएप संदेश सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की योजना से जुड़े थे और उनका मकसद हिंसा भड़काना नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि खान के पास से कोई हथियार या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई और वह केवल एक स्थानीय स्तर के सूत्रधार थे, जिनकी साजिश में कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। बचाव पक्ष ने सह-आरोपी शादाब अहमद और गुलफिशा फातिमा की तरह ही जमानत की मांग की थी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है।

इसके जवाब में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि अतहर खान की भूमिका मामूली नहीं थी, बल्कि उसकी तुलना उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे आरोपियों से की जा सकती है, जिन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। एएसजी राजू ने कहा, "उसका मामला अलग स्तर का है।"

इनपुट: IANS

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