दिल्ली: पानी के बकाया बिलों पर लगने वाले जुर्माने की माफ़ी योजना अब मार्च 2027 तक जारी रहेगी
दिल्ली सरकार ने पानी के बकाया बिलों से जूझ रहे लाखों उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। बिल पर लगने वाले विलंब भुगतान अधिभार (LPSC) यानी जुर्माने की 100% माफ़ी की योजना को अब 31 मार्च, 2027 तक के लिए…
दिल्ली सरकार ने पानी के बकाया बिलों से जूझ रहे लाखों उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। बिल पर लगने वाले विलंब भुगतान अधिभार (LPSC) यानी जुर्माने की 100% माफ़ी की योजना को अब 31 मार्च, 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस विस्तार से घरेलू और व्यावसायिक, दोनों तरह के उपभोक्ताओं को अपने पुराने बिल चुकाने का एक और मौका मिलेगा।
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने रविवार को यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को राहत देना है, जिन पर सालों से बकाया बिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। उन्होंने कहा, "जब एलपीएससी (लाइव सर्विस चार्ज) जुड़ता रहता है, तो राशि का भुगतान करना मुश्किल हो जाता है। हम लोगों को एक वास्तविक अवसर देना चाहते थे – मूल राशि का भुगतान करें और एलपीएससी के बोझ से मुक्ति पाएं।"
योजना का अब तक का असर
यह योजना पहले से ही काफी सफल रही है। अब तक 5.27 लाख उपभोक्ता इसका लाभ उठा चुके हैं, जिनमें घरेलू और गैर-घरेलू दोनों शामिल हैं। इस स्कीम के तहत सरकार ने कुल ₹3,261 करोड़ का विलंब शुल्क माफ किया है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी वित्तीय राहत मिली है। वहीं, राजस्व के मोर्चे पर दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने इस योजना के माध्यम से मूल बकाया राशि के रूप में ₹815.84 करोड़ एकत्र किए हैं।
किन्हें और कैसे मिलेगा लाभ?
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस योजना के दायरे में 14.09 लाख घरेलू और 70,312 वाणिज्यिक उपभोक्ता आते हैं। मंत्री के मुताबिक, योजना को जानबूझकर सरल और पारदर्शी रखा गया है। उन्होंने कहा, "हम लोगों से उतना ही भुगतान करने के लिए कह रहे हैं जितना वास्तव में उनका बकाया है। मूल राशि का भुगतान करने पर 100 प्रतिशत एलपीएससी माफ कर दिया जाएगा।"
हालांकि, मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आखिरी मौका हो सकता है। दिल्ली जल बोर्ड के आदेश के अनुसार, छूट को 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाया गया है और इस तारीख के बाद कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
इनपुट: IANS



