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राजनीति

'कैश-फॉर-वोट' घोटाला: तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को मिली विदेश यात्रा की इजाजत, कोर्ट ने रखीं ये शर्तें

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। यह मामला 2015 के चर्चित 'कैश-फॉर-वोट' घोटाले से जुड़ा है, जिसमें रेड्डी मुख्य आरोपी हैं…

'कैश-फॉर-वोट' घोटाला: तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी को मिली विदेश यात्रा की इजाजत, कोर्ट ने रखीं ये शर्तें
(फोटो: IANS)

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। यह मामला 2015 के चर्चित 'कैश-फॉर-वोट' घोटाले से जुड़ा है, जिसमें रेड्डी मुख्य आरोपी हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, मुख्यमंत्री को यह मंजूरी उनके आधिकारिक दौरे के लिए मिली है, जिसके तहत उनका पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया गया है।

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यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गई है। मुख्यमंत्री को 1 लाख रुपये का निजी बॉन्ड और एक ज़मानतदार देना होगा। इसके अलावा, उन्हें अपनी पूरी यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम और विदेश में संपर्क की जानकारी भी अदालत को सौंपनी होगी।

क्या हैं कोर्ट के निर्देश?

एसपीई और एसीबी मामलों की सुनवाई करने वाले मुख्य विशेष न्यायाधीश ने 3 अगस्त को दिए अपने आदेश में मुख्यमंत्री को 17 अगस्त से 10 सितंबर के बीच यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी और चीन की यात्रा करने की इजाजत दी। आदेश के मुताबिक, उन्हें 18 सितंबर तक अपना पासपोर्ट वापस जमा करने का एक शपथ-पत्र भी देना होगा। साथ ही, इस यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी लेना भी अनिवार्य है।

क्या है 'कैश-फॉर-वोट' मामला?

यह मामला साल 2015 का है, जब रेवंत रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के विधायक थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने विधान परिषद चुनावों में TDP उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी के पक्ष में वोट देने के लिए मनोनीत विधायक एल्विस स्टीफेंसन को 50 लाख रुपये की रिश्वत दी थी। 31 मई, 2015 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

इस मामले में लगभग एक महीना जेल में बिताने के बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत की शर्तों में पासपोर्ट जमा करना और जांच में सहयोग करना शामिल था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि विदेश यात्रा से पहले उन्हें एसीबी कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। जुलाई 2015 में एसीबी ने रेड्डी और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक साजिश के तहत चार्जशीट दायर की थी, जिसे रद्द करने की उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

इनपुट: IANS

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News4Social राजनीति डेस्क

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