बिल में सर्विस चार्ज जोड़ना पड़ा महंगा, चायोस समेत 41 रेस्तरां पर CCPA का शिकंजा
अगर आपकी इजाज़त के बिना कोई रेस्तरां खाने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ता है, तो यह कानून के खिलाफ है। इसी नियम का उल्लंघन करने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देश भर के 41 रेस्तरां…
अगर आपकी इजाज़त के बिना कोई रेस्तरां खाने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ता है, तो यह कानून के खिलाफ है। इसी नियम का उल्लंघन करने पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देश भर के 41 रेस्तरां और होटलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर दर्ज कराई गई शिकायतों के बाद उठाया गया है।
शिकायत करने वाले ग्राहकों ने ऐसे बिल भी सबूत के तौर पर पेश किए, जिनमें उनकी मर्ज़ी पूछे बिना सर्विस चार्ज अपने आप जोड़ दिया गया था। CCPA ने इन मामलों की जांच की और पाया कि यह प्रक्रिया सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सीधा उल्लंघन है। 4 जुलाई 2022 को जारी नियमों में साफ कहा गया है कि सर्विस चार्ज देना या न देना पूरी तरह से ग्राहक की इच्छा पर निर्भर है और इसे बिल में डिफॉल्ट रूप से नहीं जोड़ा जा सकता।
चायोस पर जुर्माना और पैसा वापसी का आदेश
इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई 'चायोस' (Chaayos) ब्रांड चलाने वाली कंपनी सनशाइन टीहाउस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ हुई है। प्राधिकरण ने कंपनी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। IANS के अनुसार, CCPA ने चायोस को यह भी निर्देश दिया है कि वह उपभोक्ता से वसूला गया सर्विस चार्ज वापस करे। इसके अलावा, कंपनी को अपनी बिलिंग प्रणाली में तुरंत बदलाव करने को कहा गया है, ताकि भविष्य में किसी भी ग्राहक के बिल में इस तरह का कोई शुल्क अपने-आप न जुड़ सके।
क्या हैं सर्विस चार्ज से जुड़े नियम?
उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए बनाए गए दिशा-निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं:
- कोई भी होटल या रेस्तरां बिल में स्वतः सर्विस चार्ज नहीं लगा सकता।
- ग्राहक को सर्विस चार्ज देने के लिए किसी भी तरह से मजबूर नहीं किया जा सकता।
- ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि सर्विस चार्ज स्वैच्छिक है।
- सर्विस चार्ज का भुगतान न करने पर किसी भी ग्राहक को रेस्तरां में प्रवेश या सेवा देने से मना नहीं किया जा सकता।
CCPA ने बाकी 40 रेस्तरां के खिलाफ भी जांच पूरी कर ली है और उन पर भी आगे की कार्रवाई चल रही है। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अगर कोई रेस्तरां नियमों का उल्लंघन करता है, तो वे टोल-फ्री नंबर 1915 पर या एनसीएच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत ज़रूर दर्ज कराएं।
इनपुट: IANS



