आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस: कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI को जांच पूरी करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नई जांच पूरी करने के लिए तीन…
कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नई जांच पूरी करने के लिए तीन सप्ताह की समय-सीमा दी है। यह निर्देश न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ ने शुक्रवार को एक बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान दिया।
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने इस मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसके बाद पीठ ने यह आदेश जारी किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है। सीबीआई के वकील ने जांच पूरी करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने केवल तीन सप्ताह की ही मोहलत दी।
जांच का नया दौर
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच के नए चरण में कई अहम पहलुओं पर काम किया गया है। पता चला है कि पीड़िता के परिवार ने जांच के लिए 54 बिंदु उठाए थे, जिनमें से सीबीआई ने अब तक 16 पर जांच पूरी कर ली है। एजेंसी ने उन पहलुओं के बारे में भी कोर्ट को जानकारी दी जिनकी जांच नए सिरे से की गई है।
इस सिलसिले में जांचकर्ताओं ने उस डिलीवरी बॉय से भी पूछताछ की है, जो 8 अगस्त, 2024 की रात को पीड़िता और आपातकालीन विभाग के अन्य डॉक्टरों के लिए खाना लेकर आया था। इसके अलावा, उस रात पीड़िता के साथ खाना खाने वाले चार अन्य डॉक्टरों से भी पूछताछ की जा चुकी है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला शुरू में कोलकाता पुलिस के पास था, जिसने जांच के बाद संजय रॉय नामक एक पूर्व नागरिक स्वयंसेवक को दोषी पाया था। रॉय इस मामले में एकमात्र दोषी है और वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
हालांकि, पीड़िता के परिवार ने सीबीआई पर लापरवाही से जांच करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि एजेंसी ने कोलकाता पुलिस की शुरुआती जांच पर ही भरोसा कर लिया। इसके बाद, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को एक नई टीम गठित कर मामले की नए सिरे से जांच शुरू करने का आदेश दिया था, जिसके तहत यह कार्रवाई चल रही है।
इनपुट: IANS



