मंगलवार, 13 अक्टूबर 2026 · नई दिल्ली
पश्चिम बंगाल

दुर्गा पूजा से पहले पूर्व मंत्री सुजीत बोस को झटका, कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को इस साल दुर्गा पूजा जेल में ही बितानी होगी। मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। समाचार एजेंसी IANS की…

दुर्गा पूजा से पहले पूर्व मंत्री सुजीत बोस को झटका, कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
(फोटो: IANS)

पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस को इस साल दुर्गा पूजा जेल में ही बितानी होगी। मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस तीर्थंकर घोष की सिंगल-जज बेंच ने यह फैसला सुनाया, हालांकि उन्होंने याचिका खारिज करने के पीछे कोई विशेष कारण नहीं बताया।

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुजीत बोस को इसी साल 11 मई को गिरफ्तार किया था। उन पर साउथ दमदम नगर पालिका में नौकरी के बदले पैसे लेने से जुड़े मामले में शामिल होने का आरोप है। बोस कोलकाता के लेक टाउन स्थित श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित होने वाली भव्य सामुदायिक दुर्गा पूजा के मुख्य संरक्षक रहे हैं, लेकिन अब जमानत न मिलने के कारण वह इस साल उत्सव में शामिल नहीं हो पाएंगे।

क्या हैं पूर्व मंत्री पर आरोप?

ED ने निचली अदालत में दावा किया था कि पूर्व मंत्री ने लगभग 150 नौकरी चाहने वालों के नामों की अवैध रूप से सिफारिश की थी। जांच एजेंसी का यह भी आरोप है कि भ्रष्टाचार से अर्जित धन को बोस और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में जमा किया गया था। 11 मई को गिरफ्तारी से पहले ED के अधिकारियों ने बोस से कई बार पूछताछ भी की थी।

सुनवाई में आया था नाटकीय मोड़

यह मामला पहले जस्टिस सुव्रा घोष की बेंच में था, लेकिन अगस्त में उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया था। उन्होंने बताया था कि सुनवाई पूरी होने के बाद, पूर्व मंत्री के एक वकील ने उनकी अनुपस्थिति में उनके चैंबर में आकर पर्सनल सेक्रेटरी से केस से जुड़ी फाइल मांगी थी। जस्टिस सुव्रा घोष ने इस घटना को 'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' बताते हुए तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस तापब्रत चक्रवर्ती को इसकी सूचना दी और मामले से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद यह केस जस्टिस तीर्थंकर घोष की बेंच को सौंपा गया था।

इनपुट: IANS

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News4Social पश्चिम बंगाल डेस्क

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