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पश्चिम बंगाल: हत्या के आरोपी BDO ने हाईकोर्ट के आदेश को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 48 घंटे में करना था सरेंडर

पश्चिम बंगाल में एक सोना कारोबारी की हत्या के मामले में आरोपी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) प्रशांत बर्मन ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सरेंडर करने के आदेश का पालन नहीं किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट…

पश्चिम बंगाल: हत्या के आरोपी BDO ने हाईकोर्ट के आदेश को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 48 घंटे में करना था सरेंडर
(फोटो: IANS)

पश्चिम बंगाल में एक सोना कारोबारी की हत्या के मामले में आरोपी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (BDO) प्रशांत बर्मन ने कलकत्ता हाईकोर्ट के सरेंडर करने के आदेश का पालन नहीं किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, 48 घंटे की समय सीमा समाप्त होने के बाद भी बर्मन ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है।

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यह मामला पिछले साल अक्टूबर का है, जब जलपाईगुड़ी के राजगंज में BDO के पद पर तैनात प्रशांत बर्मन को सोना व्यापारी स्वपन कामिल्या के अपहरण और हत्या में मुख्य आरोपी बनाया गया था। घटना कोलकाता के साल्ट लेक स्थित दत्ताबाद इलाके में हुई थी। तब से बर्मन फरार चल रहे हैं।

हाईकोर्ट ने दिए थे सख्त निर्देश

इस मामले में 6 अक्टूबर को कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कड़ा रुख अपनाया था। अदालत ने आदेश दिया था कि अगर प्रशांत बर्मन 48 घंटे के भीतर सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके साथ ही, खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि बर्मन का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।

पहले भी कर चुके हैं आदेश की अवहेलना

यह पहली बार नहीं है जब बर्मन ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया है। इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बावजूद उन्होंने निचली अदालत के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस बीच सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से जुड़े एक अलग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अगले ही दिन जमानत मिल गई। राज्य सरकार ने अदालत को बताया था कि बर्मन का पता नहीं चल पा रहा है, जिस पर कोर्ट ने सीआईडी से भी उनकी नाकामी पर सवाल किया था।

इनपुट: IANS

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News4Social पश्चिम बंगाल डेस्क

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