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ओडिशा: जादू-टोने के शक में पिता-पुत्र की हत्या, 12 लोगों को मिली उम्रकैद की सज़ा

ओडिशा के गजपति ज़िले में ढाई साल पहले हुई एक पिता-पुत्र की हत्या के मामले में 12 लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। परलाखेमुंडी की एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदालत ने गुरुवार को यह फ़ैसला सुनाया…

ओडिशा: जादू-टोने के शक में पिता-पुत्र की हत्या, 12 लोगों को मिली उम्रकैद की सज़ा
(फोटो: IANS)

ओडिशा के गजपति ज़िले में ढाई साल पहले हुई एक पिता-पुत्र की हत्या के मामले में 12 लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है। परलाखेमुंडी की एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदालत ने गुरुवार को यह फ़ैसला सुनाया। दोषियों पर जादू-टोना करने के शक में दो लोगों की बेरहमी से हत्या करने का आरोप था, जिसे अदालत ने सही पाया।

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समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह घटना 12 जून 2021 की है, जब अदावा थाना क्षेत्र के मुथागुडा गांव में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में लुका दलाबेहरा नाम के व्यक्ति पर जादू-टोना करके गांव वालों को मारने का आरोप लगाया गया। इसके बाद भीड़ ने लुका और उनके बेटे अनुका दलाबेहरा को पकड़ लिया और गांव के बाहर एक खेत में ले जाकर दोनों की हत्या कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक, अनुका की गला काटकर हत्या की गई थी।

मामला कैसे सामने आया?

इस दोहरे हत्याकांड के अगले दिन, 13 जून 2021 को, मृतक लुका की बेटी लुडिया गामांगो ने अदावा पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 12 आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की।

अदालत का फ़ैसला

अदालत ने गवाहों के बयानों और पेश किए गए सबूतों की जांच के बाद सभी 12 आरोपियों को दोषी माना। अदालत ने इस दलील को भी ख़ारिज कर दिया कि उन्हें इस मामले में ग़लत तरीक़े से फंसाया गया था। सज़ा पाने वाले सभी दोषी मुथागुडा गांव के ही रहने वाले हैं। इनमें जोशुआ गामांगो, बेंजामिन गामांगो, संजय गामांगो, अभिमन्यु राइका, कंद्रा गामांगो, मिखाइल गामांगो, सेटो राइका, जिरी उर्फ जर्मिया राइका, अब्राहम बदरैता, जुनेश रैता, कुरा रैता और सोमनाथ गामांगो शामिल हैं। गजपति के पुलिस अधीक्षक प्रह्लाद सहाय मीणा ने इस फ़ैसले के लिए जांच अधिकारियों और अभियोजन पक्ष के प्रयासों की सराहना की है।

एक अन्य मामले में भी उम्रकैद

इसी बीच, पड़ोसी ज़िले रायगढ़ा की एक स्थानीय अदालत ने भी गुरुवार को एक हत्या के मामले में फ़ैसला सुनाया। अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी गुरुनाथ गौड़ा को उम्रकैद की सज़ा दी। 5 फरवरी 2024 को गुरुनाथ ने एक पारिवारिक विवाद के दौरान अपनी पत्नी पुष्पा गौड़ा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी।

इनपुट: IANS

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News4Social नेशनल डेस्क

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