जून के बिल जुलाई में आये तो क्या लगेगा जीएसटी ?

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जून के बिल जुलाई में आये तो क्या लगेगा जीएसटी ?

जीएसटी लागू होने के बाद पिछले महीने का बिजली-पानी या टेलीफोन का बिल 1 जुलाई या उसके बाद आने पर वस्तु एवं सेवा कर तीन फीसदी अधिक यानी 18 फीसदी लगेगा । एक शीर्ष कर अधिकारी ने शुक्रवार को इस मामले में स्पष्टीकरण देते हुए यह बात कही । जीएसटी लागू होने के पहले सेवा कर की दर 15 फीसदी थी । अधिकारी ने कहा कि किसी भी तरह कि सेवाओं का उपयोग उपभोक्ताओं ने 30 जून तक किया और उसका बिल 1 जुलाई या उसके बाद आता है उसपर जीएसटी लगेगा । हालांकि, यह उन उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा जिन्होंने बिल का पूर्व भुगतानकर दिया है ।

उन्होंने कहा कि यदि आपका बिल 26 मई से 25 जून तक का है और वह 10 जुलाई को तैयार करके आपको दिया जाता है तो उसपर जीएसटी लगेगा । उन्होंने कहा वर्तमान कर नियमो के तहत कर का आकलन बिल की तारीख या भुगतान जो भी इसमें पहले हो उस तारीख से किया जायेगा । साथ ही बिल सेवा की तारीख से 30 दिन के भीतर होना चाहिए ।

ऐसे होगा आंकलन
इस मामले में जिस दिन उस वस्तु का बिल बना है वही उसकी बिक्री की तारीख मानी जाएगी । कर का आंकलन उसी के मुताबिक़ ही होगा । राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कंपनियां जीएसटी के बाद अधिक उपभोग वाले उत्पादों के अधिकतम खुदरा मूल्य में बढ़ोतरी के बारे में जनता को सूचित करने के लिए विज्ञापन जारी करे । ऐसा न करने पर कड़ी कार्यवाई की जायेगी ।

जीएसटी पंजीकरण दुसरो से कराने पर रहे सावधान
जीएसटी में किसी अन्य व्यक्ति से ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले व्यापारी सावधान रहे । ऐसा भी हो सकता है कि तीसरा पक्ष जानबूझ कर गायब हो जाए और फिर व्यापारी को परेशानी का सामना करना पड़े । जीएसटीएन में तीसरे पक्ष से पंजीकरण कराने वाले व्यापारी उनके गायब होने पर केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क से सम्पर्क कर सकते है ।