ट्रैफिक के बदले हुए नियमों को जान लें वरना होगा हजारों का जुर्माना

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केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने सख्त प्रावधानों वाला मोटर वाहन संशोधन विधेयक को बुधवार को राज्यसभा से पास करा लिया। इसके तहत पहले से मौजूद कुछ नियमों को सख्त किया गया है और जुर्माने की राशि में परिवर्तन किया गया है। सड़क पर उतरने से पहले यह बदले हुए सबके लिए जानना जरूरी है।  

1- गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट न पहनने पर और दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहने पर पहले 100 का जुर्माना लगाया जाता था। मगर संसद से पास हुए इस विधेयक के मुताबिक अब सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनने रक 1000 का जुर्माना वसूला जाएगा।

2- तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर चालक से पहले 500 रूपये वसूला जाता था। इसे 10 फीसदी बढ़ाकर 5 हजार रूपये कर दिया गया है। अगर अब किसी ने तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई तो पांच हजार का जुर्माना भुगतना होगा।

3- अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी या दो पहिया वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस उससे 10 हजार रूपये का दंड लेगी। पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाता था।

इसके अलावा आरटीओ से लाइसेंस बनवाने के लिए के कई बदलाव के साथ सरकार ने नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाए जान को अपराध के दायरे में रखा है।

4- ड्राइविंग लाइसेंस को आवेदन करने में परिवर्तन किया गया है। अब आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

5- पुलिस अगर किसी नाबालिग को गाड़ी चलाते हुए पकड़ती है तो गाड़ी मालिक या उसके परिजन को दोषी माना जाएगा। इस तरह के मामलों में 25 हजार का जुर्माना या तीन साल की सजा प्रावधान रखा गया है।

6- इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन यह किया गया है कि आपातकालीन सेवाओं जैसे एंबुलेंस के लिए रास्ता नहीं देने पर दस हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।

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