केंद्र सरकार के कृषि कानूनों (Farm Law 2020) के खिलाफ किसान यूनियनों ने गणतंत्र दिवस (Republic day 2021) पर ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला टल गया है. अगली सुनवाई बुधवार को होगी
आज फैसला सुनाने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ट्रैक्टर रैली पर आज कोई आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है. CJI ने वकील एपी सिंह से कहा कि दिल्ली में कौन आएगा, कौन नहीं ये पुलिस तय करेगी. हम पहली अथॉरिटी नहीं हैं. एपी सिंह ने राम लीला मैदान में प्रदर्शन की इजाजत मांगी थी. CJI ने अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल को कहा कि आप ये क्यों चाहते हैं कि आपको कोर्ट से आदेश मिले. आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें. CJI ने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि दिल्ली में प्रवेश की इजाजत की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है. CJI ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का मामला है यह पुलिस को देखना है.
यह भी पढ़ें: जानिए तांबे के बर्तन में पानी पीना कितना लाभकारी है?
ट्रैक्टर रैली पर रोक की मांग
गौरतलब है कि किसान आंदोलन (Farmers Protest) गणतंत्र दिवस (Republic Day 2021) पर किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के खिलाफ सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई की. सोमवार को CJI की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सुनवाई की. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली पर रोक की मांग की थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. अब मामले की अगली सुनवाई बुधवार होगी.