श्रीनगर: जांच अधिकारी को रिश्वत की पेशकश, EOW ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
जम्मू-कश्मीर आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिस पर क्राइम ब्रांच की जांच को प्रभावित करने के लिए एक जांच अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश का आरोप है। समाचार एजेंसी…
जम्मू-कश्मीर आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिस पर क्राइम ब्रांच की जांच को प्रभावित करने के लिए एक जांच अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश का आरोप है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह चार्जशीट श्रीनगर में भ्रष्टाचार निरोधक विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश की गई है।
आरोपी की पहचान बडगाम जिले के मिरगुंड निवासी गुलाम अहमद गनी के रूप में हुई है। EOW ने एक लिखित शिकायत के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गुलाम अहमद ने एक जांच अधिकारी के बैंक खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए थे, ताकि वह एक मामले की जांच को अपने पक्ष में प्रभावित कर सके।
जांच में साबित हुए आरोप
शिकायत मिलने के बाद EOW ने मामले की विस्तृत जांच की और संबंधित सबूत जुटाए। जांच के दौरान, गुलाम अहमद गनी की संलिप्तता की पुष्टि हुई। इसके बाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 228 और 229 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश की गई।
EOW ने जनता से की अपील
इस मामले के संदर्भ में, आर्थिक अपराध शाखा ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई सेवा प्राप्त करने के लिए रिश्वत न दें और न ही इसकी पेशकश करें। अधिकारियों ने कहा कि भ्रष्टाचार की किसी भी मांग की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दी जानी चाहिए, ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। EOW ने यह भी कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जनता का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इनपुट: IANS



