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ठाणे: ED की जब्त संपत्ति में घुसपैठ की कोशिश, जबरन कब्जे के आरोप में FIR दर्ज

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ठाणे में अपनी एक जब्त संपत्ति में जबरन घुसपैठ और कब्जे की कोशिश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग…

ठाणे: ED की जब्त संपत्ति में घुसपैठ की कोशिश, जबरन कब्जे के आरोप में FIR दर्ज
(फोटो: IANS)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ठाणे में अपनी एक जब्त संपत्ति में जबरन घुसपैठ और कब्जे की कोशिश के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी ने ठाणे के कासारवडावली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई है।

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ईडी अधिकारियों ने 15 अक्टूबर 2026 को ठाणे (पश्चिम) स्थित एक फ्लैट का कब्जा दोबारा अपने हाथ में लिया, जिसके बाद यह कानूनी कार्रवाई की गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने इस फ्लैट का ताला तोड़ा और संपत्ति पर लगे ईडी के नोटिस को भी हटा दिया।

क्या है पूरा मामला?

यह फ्लैट इकबाल कासकर और अन्य के खिलाफ चल रहे जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) मामले की जांच का हिस्सा है। ईडी ने इस संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 8 अप्रैल 2022 को अस्थायी रूप से अटैच किया था। बाद में, 29 सितंबर 2022 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने भी इस कुर्की की पुष्टि कर दी थी। इसके बाद ईडी ने 17 दिसंबर 2024 को संपत्ति पर भौतिक कब्जा ले लिया था।

ईडी की मूल जांच ठाणे के कासारवडावली पुलिस स्टेशन में दर्ज एक FIR पर आधारित थी, जिसमें इकबाल कासकर, मुमताज अजाज शेख उर्फ राजू और इसरार अली जमील सैयद पर उगाही के आरोप थे। जांच में पता चला था कि धमकी देकर लोगों से फ्लैट अपने या सहयोगियों के नाम कराए गए थे। इसी क्रम में यह फ्लैट (नंबर 405) साल 2015 में मुमताज अजाज शेख के नाम पर पंजीकृत हुआ था।

अदालत के निर्देश पर हुई कार्रवाई

जब ईडी को अपनी जब्त संपत्ति में घुसपैठ की जानकारी मिली, तो उसने विशेष PMLA अदालत को इस बारे में सूचित किया। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वह जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद लेकर संपत्ति का कब्जा फिर से बहाल करे।

अदालती आदेश के बाद, ईडी के अधिकारी पुलिस और गवाहों की मौजूदगी में मौके पर पहुंचे। उन्होंने फ्लैट का ताला बदला और परिसर में एक नया नोटिस भी लगाया। नोटिस में साफ लिखा है कि संपत्ति से जुड़ी किसी भी आपत्ति के लिए व्यक्ति ईडी कार्यालय या संबंधित अदालत से संपर्क कर सकता है। इस मामले में 15 अक्टूबर 2026 को FIR संख्या 662/2026 दर्ज की गई है।

इनपुट: IANS

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News4Social महाराष्ट्र डेस्क

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