धमतरी: दोस्त की हेलमेट से हत्या करने वाले को मिली उम्रकैद, पुरानी रंजिश में दिया था वारदात को अंजाम
छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक दोस्त द्वारा अपने ही दोस्त की हेलमेट से सिर पर वार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार…
छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक दोस्त द्वारा अपने ही दोस्त की हेलमेट से सिर पर वार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2024 के इस चर्चित बीरेंद्र देवांगन हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश ने खुशवंत उर्फ खूबू साहू को हत्या का दोषी ठहराया।
फैसला 27 अगस्त को सुनाया गया, जिसमें आरोपी को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1) के तहत आजीवन सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे छह महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
क्या था पूरा मामला
यह मामला 3 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ जब पदमपुर निवासी 55 वर्षीय बीरेंद्र देवांगन के लापता होने की रिपोर्ट सिहावा थाने में दर्ज कराई गई। उसी दिन, पुलिस को गंगरेल रोड पर मानव वन के पास एक लावारिस मोटरसाइकिल मिली, जो जांच में बीरेंद्र की ही निकली।
इसके तीन दिन बाद, 6 दिसंबर 2024 को मानव वन और शिवा रिसॉर्ट के बीच एक शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त लापता बीरेंद्र देवांगन के रूप में हुई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और शुरुआती सबूतों से हत्या की आशंका जताए जाने के बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू की।
तकनीकी साक्ष्यों से पकड़ा गया आरोपी
थाना रूद्री पुलिस और साइबर टीम ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सबूतों और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मदद से जांच को आगे बढ़ाया। जांच में धनोरा, दुर्ग निवासी खुशवंत उर्फ खूबू साहू (37) की भूमिका सामने आई। पुलिस के मुताबिक, पुरानी रंजिश के चलते खुशवंत ने अपने दोस्त बीरेंद्र के सिर पर हेलमेट से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी।
अदालत ने सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयानों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को अहम मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। धमतरी पुलिस ने इसे तकनीकी जांच के आधार पर मिली एक बड़ी सफलता बताया है और उत्कृष्ट जांच के लिए तत्कालीन थाना प्रभारी समेत तीन पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
इनपुट: IANS



