CBI देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। इसका पूरा नाम (सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन) है। वहीं, CID भी एक जांच एजेंसी है, लेकिन यह राज्यस्तर पर होती है जिसका पूरा नाम (क्राइम इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) है। नाम की तरह इन दोनों एजेंसियों के कार्यक्षेत्र भी अलग हैं। इनके बारे में आइये नीचे जानते हैं।
CBI के बारे में
- केन्द्र सरकार की एक जांच एजेंसी है, जो राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे, हत्या, भ्रष्टाचार की जांच केन्द्र सरकार की तरफ़ से करती है।
- .पूरे देश में होने वाली घटनाओं की जांच करने का ज़िम्मा संभालती है।
- केन्द्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेश पर काम करती है।
- CBI की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार की रोकने के लिए गठित “संथानम समिति” की सिफारिश के आधार पर 1963 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, लेकिन बाद में इसे कार्मिक मंत्रलाय के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
बता दें कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 के तहत CBI को जांच की शक्तियां दी गई हैं। सीबीआई को केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश को देती है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामलों की जांच करने के लिए CBI को आदेश दे सकते हैं।
CID के बारे में
- सीआईडी राज्य सरकार के आदेश पर काम करती है। व राज्य में मौजूद उच्च न्यायालय के आदेश पर भी जांच कर सकती है।
- इसका कार्यक्षेत्र सीबीआई के मुकाबले सीमित होता है। यानि एक राज्य जैसे (बिहार)
- CID एक प्रदेश में पुलिस का जांच और खुफिया विभाग होता है।
- इस एजेंसी को राज्यस्तर पर हत्या, दंगा, अपहरण, चोरी जैसे मामलों की जांच करने का कार्य सौंपा जाता है।
- CID की स्थापना, पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने 1902 में की थी।