दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा- क्या गौतम गंभीर के पास दवा बांटने का है लाइसेंस, जानें क्या है पूरा मामला
हाइलाइट्स:
- कैसे किसी व्यक्ति को इस प्रकार की दवा बांटने की इजाजत दी जा सकती है
- एक सप्ताह पहले भी सुनवाई के दौरान गौतम गंभीर के दवा बांटने का हुआ जिक्र
- गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त में फैबी फ्लू दवा बांट रहे हैं
नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक बार फिर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का जिक्र आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल किया कि भाजपा सांसद गौतम गंभीर कोविड -19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाओं को वितरित करने और उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदने में सक्षम हैं।
सुनवाई के दौरान मंगलवार जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि कैसे किसी व्यक्ति को इस प्रकार की दवा बांटने की इजाजत दी जा सकती है। क्या इसके लिए उनके पास लाइसेंस है। सांसद की ओर से जो दवाइयां बांटी जा रही हैं उसके लिए डॉक्टरों की सलाह ली गई। जजों ने हैरानी जताते हुए कहा कि उम्मीद थी कि बंद हो गया होगा लेकिन ऐसा हो रहा है।
एक सप्ताह पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का भी जिक्र आया था। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि एक नेता ईस्ट दिल्ली में फैबी फ्लू मुफ्त में बांट रहे हैं। किसी को जरूरी दवाएं नहीं मिल रहीं और कोई मुफ्त में बांट रहा है। भले ही यह सही काम हो लेकिन यह तरीका सही नहीं है।
पूर्वी दिल्ली के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त में फैबी फ्लू दवा बांट रहे हैं। इसके लिए मरीज या उनके परिजनों को डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन और पहचान पत्र लाना होगा। सवाल उठाया गया कि जब ये दवाइयां रेगुलेटिड नहीं हैं तो कैसे कोई ऐसा कर सकता है।

