मंगलवार, 25 अगस्त 2026 · नई दिल्ली
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चंदौली: लोन के लिए मांगी थी 50 हजार की रिश्वत, SBI के पूर्व ब्रांच मैनेजर को 4 साल की जेल

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक पूर्व ब्रांच मैनेजर को रिश्वतखोरी के मामले में चार साल की सजा सुनाई गई है। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने मैनेजर पर 90,000 रुपये का…

चंदौली: लोन के लिए मांगी थी 50 हजार की रिश्वत, SBI के पूर्व ब्रांच मैनेजर को 4 साल की जेल
(फोटो: IANS)

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के एक पूर्व ब्रांच मैनेजर को रिश्वतखोरी के मामले में चार साल की सजा सुनाई गई है। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने मैनेजर पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। समाचार एजेंसी IANS से मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला 10 लाख रुपये के पर्सनल लोन को मंजूरी देने के बदले रिश्वत मांगने से जुड़ा था।

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मामला 2018 का है, जब चंदौली के शाहूपुरी स्थित एसबीआई शाखा के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर अजय कुमार गौर के खिलाफ एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गौर लोन की रकम का 5 प्रतिशत, यानी 50,000 रुपये, रिश्वत के तौर पर मांग रहे थे।

रंगे हाथों हुई थी गिरफ्तारी

शिकायत के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 26 फरवरी 2018 को अजय कुमार गौर के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद एजेंसी ने जाल बिछाकर गौर को शिकायतकर्ता से 40,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।

जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 27 अप्रैल 2018 को चार्जशीट दाखिल की और 9 जनवरी 2019 को अदालत ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए। लंबी सुनवाई के बाद, अदालत ने 24 अगस्त को अजय कुमार गौर को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। सीबीआई ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इस फैसले की जानकारी दी।

इनपुट: IANS

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News4Social उत्तर प्रदेश डेस्क

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