पुणे: 98% नियमों का पालन करने पर भी लाइसेंस निलंबित, बॉम्बे हाईकोर्ट ने FDA पर लगाया 5 लाख का जुर्माना
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने पुणे की एक मिठाई की दुकान का लाइसेंस निलंबित रखने के लिए विभाग को जिम्मेदार…
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने पुणे की एक मिठाई की दुकान का लाइसेंस निलंबित रखने के लिए विभाग को जिम्मेदार ठहराया, जबकि दुकान ने 98 फीसदी नियमों का पालन कर लिया था। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, कोर्ट ने FDA को दुकानदार को हुए नुकसान के लिए 5 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है।
यह मामला पुणे के वडगांव शेरी स्थित 'गुरुनानक डेयरी एंड स्वीट्स' का है। 11 जून को फूड पॉइजनिंग की एक घटना के बाद, FDA ने 12 जून को दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया और बिना किसी सुधार नोटिस या सुनवाई के कारोबार बंद करने का आदेश दिया। दुकान मालिक ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें बताया गया कि इस वजह से उन्हें लगभग 8.74 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ।
मनमानी कार्रवाई पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अखंड की पीठ ने FDA की नीति को 'अजीब और दोषपूर्ण' करार दिया। कोर्ट ने कहा, "आपकी मंशा सराहनीय है, लेकिन जब आपको 98 फीसदी अनुपालन का पता चला तो लाइसेंस का निलंबन तुरंत रद्द कर देना चाहिए था।"
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि 98 फीसदी अनुपालन हो जाने के बाद भी दुकानदार को अपील दायर करने के लिए कहना 'नागरिकों को परेशान करना' और 'सरासर मनमानी' है।
क्या था पूरा घटनाक्रम?
लाइसेंस निलंबित होने के बाद, 13 जुलाई को एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान का फिर से निरीक्षण किया, जिसमें 98% अनुपालन पाया गया। इसके बावजूद निलंबन आदेश वापस नहीं लिया गया। दुकानदार ने 15 जुलाई को FDA आयुक्त के पास अपील की, लेकिन उस पर फैसला नहीं होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने 12 जून के निलंबन आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए डेयरी को अपना कारोबार फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है।
FDA को यह हर्जाना राशि 30 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसे दुकानदार निकाल सकेगा।
इनपुट: IANS



