क्या सरकारी कर्मचारियों को NGO का सदस्य बनने की अनुमति होती है ?

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क्या सरकारी कर्मचारियों को NGO का सदस्य बनने की अनुमति होती है ?
क्या सरकारी कर्मचारियों को NGO का सदस्य बनने की अनुमति होती है ?

क्या सरकारी कर्मचारियों को NGO का सदस्य बनने की अनुमति होती है ? ( Are government employees allowed to become a member of an NGO? )

जब आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो ऐसी धारणा होती है कि उसके बाद आप किसी अन्य क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हैं. लेकिन कुछ लोग समाज सेवा के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में काम भी करना चाहते हैं तथा अपनी सरकारी नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं. ऐसे में उनके मन में एक सवाल होता है कि क्या सरकारी कर्मचारियों को NGO सदस्य बनने की अनुमति होती है ? अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है , तो इस पोस्ट में इसी सवाल का जवाब जानते हैं.

गैर सरकारी संगठन

NGO क्या होता है ?

क्या सरकारी कर्मचारी NGO के सदस्य बन सकते हैं या नहीं इसका जवाब जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिएं कि NGO क्या होता है. एनजीओ को गैर सरकारी संगठन “NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION” कहते हैं. जैसा की नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये संस्थाएं गैर सरकारी होती हैं. यानि की ये प्राइवेट संस्थाएं होती हैं. ये संस्थाएं समाज कल्याण का कार्य करती हैं. ये गैर सरकारी होती हैं, इसी कारण इनके काम करने में सरकार का कोई दखलअंदाजी नहीं होती है. एनजीओ की शुरूआत अमेरिका से हुई थी. आपको बता दें कि India में करीब 3.2 मिलियन रजिस्टर्ड NGOs हैं.भारत के सभी एनजीओo Central Socities Act के अंतर्गत काम करते हैं.

गैर सरकारी संगठन

क्या सरकारी कर्मचारियों NGO का सदस्य बन सकते हैं-

अगर सरकारी कर्मचारी एनजीओ का सदस्य बनना चाहें, तो बिल्कुल बन सकते हैं. लेकिन ऐसा करने के लिए कुछ शर्ते होती हैं. जिन्हें पूरा करना अनिवार्य होता है. इसके लिए जरूरी है कि जिस एनजीओ से जुड़ रहें हैं, वो सरकार विरोधी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों में शामिल ना हो. विशेष संगठन जिससे जुडना चाहते हैं, वो लाभ कमाने वाला ना हो. इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी इससे जुडते हैं, तो इससे वेतन ना लेते हों. अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं, तो आप एनजीओ से जुड सकते हैं.

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काफी लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या कोई अकेला व्यक्ति अगर समाज की सेवा के उद्देश्य से कोई एनजीओ चलाना चाहें, तो चला सकता है या नहीं. आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि अकेला व्यक्ति एनजीओ नहीं खोल सकता है. इसके लिए कम से कम शुरूआत में इसके 7 सदस्य होना अनिवार्य होता है. एनजीओ अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि समाजसेवा के उद्देश्य से शुरू किया जाता है.

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