बुधवार, 9 सितम्बर 2026 · नई दिल्ली
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TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के PA की जमानत का मामला: सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने किया पूछताछ का आग्रह

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (पीए) सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सालबोनी जमीन मामले से जुड़ी इस…

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी के PA की जमानत का मामला: सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार ने किया पूछताछ का आग्रह
(फोटो: IANS)

तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (पीए) सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सालबोनी जमीन मामले से जुड़ी इस सुनवाई में सरकार ने रॉय को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत बताई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने दलील दी है कि रॉय से जुड़े खातों में लगभग 15 करोड़ रुपये की नकदी जमा होने का पता चला है, जिसके स्रोत की जांच आवश्यक है।

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गुरुवार को भी इस मामले पर शीर्ष अदालत में सुनवाई जारी रहेगी। सरकार यह जानना चाहती है कि यह बड़ी धनराशि कहां से आई और क्या इसका जमीन घोटाले से कोई सीधा संबंध है।

सरकार का पक्ष और जांच की दलीलें

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान सुमित रॉय से इन बैंक खातों के बारे में सवाल किए गए थे। सरकार के मुताबिक, बैंक रिकॉर्ड और पैन कार्ड से यह साबित होता है कि यह रकम सुमित रॉय से ही जुड़ी है।

सरकार ने एक विशिष्ट लेन-देन का भी जिक्र किया। बताया गया कि 17 जून, 2021 को करीब 71 लाख रुपये जमा किए गए थे, और यह वही समय था जब जमीन से जुड़े कथित लेन-देन की जांच चल रही थी। सरकार का मानना है कि इन पैसों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए सुमित रॉय से हिरासत में पूछताछ करना बेहद जरूरी है।

रॉय के वकील का जवाब

वहीं, सुमित रॉय की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने इन दलीलों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि इन पैसों के बारे में पहले ही स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। उनके अनुसार, यह रकम पार्टी की सदस्यता शुल्क और चंदे से आई थी। वकील ने दलील दी कि सुमित रॉय का काम ही पार्टी से मिलने वाली रकम और उसकी रसीदों को जमा करना था।

इनपुट: IANS

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