सपा नेता हरीश मिश्रा भेजे गए जेल: आज ही अखिलेश यादव ने जाना था हाल, 7 सीएलए में दर्ज था मुकदमा – Varanasi News

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सपा नेता हरीश मिश्रा भेजे गए जेल:  आज ही अखिलेश यादव ने जाना था हाल, 7 सीएलए में दर्ज था मुकदमा – Varanasi News

सपा नेता हरीश मिश्रा भेजे गए जेल: आज ही अखिलेश यादव ने जाना था हाल, 7 सीएलए में दर्ज था मुकदमा – Varanasi News

सपा नेता हरीश मिश्रा भेजे गए जेल।

सपा नेता हरीश मिश्रा को सोमवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। शुक्रवार को मां करणी के उपासक द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था। जिसमें थाने पहुंचे सपा नेताओं और हरीश मिश्रा ने सड़क जाम करने की कोशिश की थी। इस मामले में पुलिस ने हरीश मिश्रा सहित 4 नामजद और एक

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मारपीट में घायल हरीश मिश्रा शुक्रवार से ही कबीरचौरा अस्पताल की इमरजेंसी में एडमिट थे। यहां सोमवार को पहुंची सिगरा पुलिस उन्हें लेकर थाने पहुंची और फिर वहां से उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। इसके पहले सोमवार की सुबह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी फोन करके हरीश मिश्रा से बात की थी और उनका हाल जाना था।

हरीश मिश्रा को भेजा गया जेल सपा नेता हरीश मिश्रा को सिगरा पुलिस ने सोमवार की शाम जेल भेज दिया। हरीश मिश्रा ने जेल जाते समय जिला प्रशासन से मांग किया कि मेरी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब प्रशासन की है। क्योंकि जो लोग मुझपर हमला कर सकते हैं। वो मेरे परिजनों पर भी हमला कर सकते हैं। हरीश मिश्रा के अलावा पुलिस ने 3 ने पर भी मुकदमा दर्ज किया है।

अखिलेश यादव ने किया थी बात इसके पहले सुबह अखिलेश यादव ने फोन करके हरीश मिश्रा से उनका हालचाल लिया था। साथ ही उनकी हर संभव मदद की बात भी कही थी। इधर सिगरा पुलिस अस्पताल पहुंची और उनकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उन्हें डिस्चार्ज करवा लिया और संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया।

लंगड़ाते हुए पहुंचे जेल हरीश मिश्रा के हाथ में इस दौरान पट्टी बंधी हुई थी। वहीं हरीश मिश्रा लंगड़ा कर चल रहे थे। इस दौरान भारी संख्या में समर्थक कचहरी के बाहर डटे रहे। अब जानिए क्या था मामला…

सपा नेता हरीश मिश्रा पर मां करणी के उपासक अविनाश मिश्रा द्वारा किए गए हमले के बाद। थाने पहुंचे सपा नेताओं द्वारा धरना-प्रदर्शन और सड़क जाम करने की कोशिश को पुलिस ने गलत मानते हुए FIR दर्ज कराई है। काशी विद्यापीठ चौकी इंचार्ज विकल शांडिल्य की तहरीर पर सिगरा थाने में हरीश मिश्रा सहित 4 नामजद और एक अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

यह मुकदमा प्रयोग या हमले की धारा 132, सरकारी या सार्वजनिक मार्ग पर बाधा और उसपर चलने वालों को नुकसान पहुंचाने की धारा 285, सरकारी आदेश का उल्लंघन की धारा 223 और 7 क्रिमिनल एक्ट में दर्ज किया गया है।

चौकी इंचार्ज विद्यापीठ ने दी तहरीर सब इंस्पेक्टर विकल शांडिल्य ने अपनी तहरीर में बताया- थाना सिगरा पर शनिवार की शाम दो पक्षों की मारपीट के मामले में तहरीर लेते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही थी। दोनों पक्ष सिगरा थाने पर मौजूद था। उसी में से हरीश मिश्रा के पक्ष के शमीम नुमानी निवासी लोहता, दिनेश सहानी निवासी गमहापुर, रविंद्र कुमार सिंह निवासी अदलपुरा, चुनार, मिर्जापुर और उनके 30-40 साथी थाने पर मौजूद थे।

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