Johnson & Johnson news: जॉनसन एंड जॉनसन बेच सकेगा अपना बेबी पाउडर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फरमान
सख्त और अनुचित कार्रवाई
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के तीनों आदेशों को कैंसिल किया है। महाराष्ट्र सरकार ने बेबी पाउडर के प्रोडक्शन, बिक्री और वितरण के लिए कंपनी का लाइसेंस कैंसिल किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई को सख्त और अनुचित करार दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अब कंपनी को बेबी पाउडर को बनाने, उसे बेचने और वितरित करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले साल बेबी पाउडर के प्रोडक्शन और बिक्री पर रोक लगाई थी। सरकार ने कंपनी से अपने स्टॉक को वापस लेने के लिए भी कहा था। इसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन ने हाईकोर्ट में अपील की थी।
कैंसर होने के लगे थे आरोप
जॉनसन एंड जॉनसन पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं। जॉनसन बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने के आरोप लग चुके हैं। इन आरोपों के खिलाफ कंपनी ने एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी है। जब ये आरोप लगे थे तो कंपनी के प्रोडक्ट की मांग में भी गिरावट देखने को मिली थी। कंपनी को टैल्कम पाउडर की वजह से कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था।
देश में लंबे समय से बेच रही है बेबी पाउडर
जॉनसन एंड जॉनसन भारत में पिछले काफी लंबे समय से बेबी पाउडर बेच रही है। जॉनसन बेबी पाउडर लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। देश के ज्यादातर घरों में जॉनसन के बेबी पाउडर का इस्तेमाल होता है। कंपनी पाउडर के अलावा बेबी सोप, बेबी ऑयल और बेबी शैम्पू भी बनाती है। कंपनी ने पिछले दिनों कहा था कि वो साल 2023 से टैल्कम पाउडर का प्रोडक्शन बंद कर देगी।