कोविड-19 टेस्ट किट पर सीमा शुल्क माफ, जानिए कब तक मिलेगी छूट
हाइलाइट्स:
- भारत में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच तेजी से हो सकेगी
- इसके लिए सरकार ने इस किट के आयात पर शुल्क माफ करने का फैसला किया है
- यह फैसला 31 अक्टूबर 2021 तक प्रभावी रहेगा
- शुक्रवार को कोरोना के चार लाख नए मामले सामने आए थे
नई दिल्ली
अब भारत में हर रोज चार लाख से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित (Covid-19 infected) मरीज सामने आने लगे हैं। सिर्फ बीते अप्रैल में ही ऐसे 69 लाख मरीज सामने आए। ऐसे में अपने यहां कोरोना वायरस से संक्रमितों से पहचान के लिए उचित जांच नहीं हो रही है। दिल्ली एनसीआर में पड़ने वाले गाजियाबाद और नोएडा में तो मरीजों को आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना काशी करवट करने के समान हो गया है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सरकार ने कोविड-19 परीक्षणों को बढ़ाने के लिए संक्रमण की पहचान करने के काम आने वाले इंफ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक किट के आयात पर सीमा शुल्क माफ कर दिया है। यह फैसला आगामी 31 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।
सीबीआईसी ने दी जानकारी
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ट्वीट किया, ‘‘परीक्षणों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्लेमेटरी डायग्नोस्टिक (Marker) किट, नेमली-आईएल6, डी-डाइमर, सीआरपी, एलडीएच, फेरीटिन, प्रो कैल्सिटोनिन (PCT) और ब्लड गैस रीजन्ट्स के आयात पर सीमा शुल्क को 31 अक्टूबर 2021 तक माफ कर दिया गया है।’’
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शुक्रवार को आए चार लाख मामले
भारत में शुक्रवार को कोविड-19 संक्रमण के चार लाख नए मामले सामने आए हैं। यही नहीं, सिर्फ बीते अप्रैल में ही यहां 69,36,034 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें से और 48,768 लोगों की मौत हो गई है।
किट पर अभी कितना है आयात शुल्क
कोरोना वायरस से संक्रमण की जांच वाले टेस्ट किट पर इस समय 10 फीसदी की दर से सीमा शुल्क देय होता है। इसके साथ ही उस पर पांच फीसदी स्वास्थ्य उपकर भी लगता है।
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आक्सीजन पर पहले ही हट चुका है शुल्क
सरकार इलाज के काम आने वाली आक्सीजन और उससे संबंधित यंत्र-उपकरणों पर सीमा शुल्क पहले ही हटा चुकी है। कोविड मरीजों के लिए गैस की भारी किल्लत को देखते हुए आक्सीजन का आयात शुल्क मुक्त करने का निर्णय पिछले सप्ताह किया गया था।
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