बिहार के गया में गर्मी से राहत दिलाने के लिए वहां के जिलाधिकारी ने एक अजीबो-गरीब तरीका निकाल लिया है. उन्होंने ये हवाला देते हुए कि लू तथा गर्मी की वजह से किसी की मौत होने पर आक्रोशित परिजनों या आसामजिक तत्वों के द्वारा कानून व्यस्था बिगड़ सकती है.
आपको बता दें की पूरे देश में, विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में पारा गर्माया हुआ है. पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में पारा 48 डिग्री तक पहुँच गया था, इसके बाद से कई मौतों की भी खबर आई थी.
गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने रविवार को ज़ारी आदेश में कहा कि लू का सबसे ज्यादा प्रकोप सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक होता है, इसलिए दंड प्रक्रिया की धारा 144 का इस्तेमाल करके पूरे जिले के लिए यह आदेश ज़ारी कर दिए गये हैं.
इस आदेश के मुताबिक जिले में सभी तरह के निर्माण कार्यो पर दिन में 11 बजे से शाम को 4 बजे तक रोक लगा दी है, इसके अलावा मनरेगा के कार्यों को भी सुबह के 10:30 तक ख़त्म करवा लेने का आदेश ज़ारी किया गया है. इसके अलावा किसी भी समारोह को इस वक़्त पर खुले स्थानों पर आयोजित करने पर रोक लगा दी गयी है.
अब पिछले दिनों 50 से ज्यादा मौतें हो जाने के बाद गया में इस तरह के आदेश को ज़ारी किया है ताकि आमजन को गर्मी से राहत मिल सके और वे लू और गर्मी का शिकार न हो सके.