शूटर को सुपारी देकर 4 कुत्तों को मरवा दी गोली, राजस्थान की इस घटना को जान हर कोई दंग, पशुप्रेमी नाराज

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शूटर को सुपारी देकर 4 कुत्तों को मरवा दी गोली, राजस्थान की इस घटना को जान हर कोई दंग, पशुप्रेमी नाराज

शूटर को सुपारी देकर 4 कुत्तों को मरवा दी गोली, राजस्थान की इस घटना को जान हर कोई दंग, पशुप्रेमी नाराज

रामस्वरूप लामरोड़, जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में पशु क्रूरता (Animal cruelty in Jaipur) का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 4 श्वानों (Dogs) को मौत के घाट उतारने के लिए एक शूटर को सुपारी ( Supari killing Rajasthan) दी गई। शूटर ने बुधवार को अलग अलग समय 4 कुत्तों को गोली मारी। गोली लगने से 3 की मौत हो गई ,जबकि चौथा गंभीर रूप से घायल हो गया। गोलियों की आवाज सुनकर लोग बाहर आए तब तक शूटर मौके से भाग छूटे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया – दो लोगों ने एक बागरिये को दी सुपारी
डॉग्स को गोली मारने की घटना बुधवार 8 जून की है। बताया जा रहा है कि 2 कुत्तों को सुबह गोली मारी गई जबकि 2 को शाम को गोली मारी गई थी। घटना जयपुर के बैनाड रोड (Jaipur benar road) की है। बुधवार शाम को गोलियों की आवाज सुनकर जब स्थानीय लोग घरों से बाहर निकले, तब श्वान लहूलुहान हालत में पड़े नजर आए। इस दौरान एक बागरिया जिसके हाथ में बंदूक थी, वह भागता हुआ नजर आया था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन गोली मारने वाला शूटर फरार हो चुका था।

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पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज
एनिमल एक्टिविस्ट मरियम अबू हैदरी ने बताया कि जयइपुर के पास बैनाड़ में उन्हें इस क्रूरतापूर्ण घटना जानकारी मिली थी। उन्हें कुछ लोगों ने बताया कि एक स्थानीय निवासी किसान सुआलाल ने शूटर को पैसे देकर बंदूक से गोली चलवा कर इन कुत्तों को मौत के घाट उतारवाया है। एनिमल एक्टिविस्ट की टीम ने मौके पर पहुंच कर तीनों कुत्तों के शव बरामद कर लिए हैं। उनका कहना है कि शव को देख कर के साफ नजर आ रहा है कि उनके शरीर पर गोली लगी है। मामले में पहले पुलिस FIR दर्ज करने में लेटलतीफी कर रही थी, लेकिन हमारी समझाइश इसके बाद में मामले में एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

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पशुप्रेमी बोले – दिलाएंगे दोषियों को सजा
मरियम ने कहा कि पशु क्रूरता का यह रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है जिसमें इस तरीके से शूटर के जरिए गोली चलवा कर बेजुबान कुत्तों को मरवाया गया है। इस बर्बरतापूर्ण अपराध में आईपीसी की धारा 429 और 11(1) के साथ ही पशु क्रूरता एक्ट 1960 के सेंक्शन 3, 8 और 25 में मामला दर्ज किया जाए और आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जाये। मरियम अबू हैदरी ने कहा कि हम इस मामले में अंत तक फॉलो करेंगे। जब तक मामले में दोषियों को सजा नहीं हो जाती। इस घटना में उपयोग में लिया गया हथियार जप्त नहीं कर लिया जाता, हम अपना विरोध और कार्रवाई की मांग जारी रखेंगे।

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