रेप के आरोपी की जमानत याचिका खारिज: आरोप- नाम और जाति बदलकर महिला को झांसे में लिया; शादी का वादा कर मुकर गया – Guna News h3>
कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
शहर के कोतवाली थाना इलाके में जाति बदलकर महिला से शारीरिक शोषण करने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने निरस्त की है। आरोपी का कहना था कि महिला उसे ब्लैकमेल कर पैसे की मांग कर रही थी। इस कारण उसे झूठा फंसाया गया है।
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कोतवाली इलाके में रहने वाली एक महिला की पहचान बृजेंद्र उर्फ बिट्टू से हुई। पहले युवक ने फोन पर बातें की और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ाईं। उसने अपना नाम बृजेंद्र बैरागी बताया। अपना आधार कार्ड भी बताया। दोनों अक्सर मिलने लगे। लगातार मिलते रहने पर महिला को भरोसा और विश्वास हो गया।
महिला ने बताया कि युवक बोलता रहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, परंतु जब भी शादी की बात महिला करती तो यहां वहां घुमा देता था। वह बोलता कि मैं परिवार वालों से जल्दी बात कर लूंगा। इस तरह धीरे-धीरे 3 वर्ष बीत गए। महिला युवक पर भरोसा कर उससे मिलती-जुलती रही। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने।
महिला बोली- युवक ने गलत नाम बताया लगभग डेढ़ महीने पहले महिला को युवक के विषय में जानकारी मिली कि वह जाटव समाज का है, जबकि युवक अपना नाम बिट्टू बैरागी बताता था। क्योंकि महिला भी बैरागी समाज से है इसलिए सोचा कि समाज के लड़के के साथ शादी हो जाएगी तो जीवन सार्थक हो जाएगा। इस दौरान युवक ने अपना पता गुना भगत सिंह कॉलोनी बताया था। जब युवक के विषय में जानकारी जुटाई तो उसका वास्तविक मकान महावीर पुरा में निकला।
जब महिला ने इस मामले में युवक से बातचीत की तो उसने महिला को गालियां देना शुरू कर दिया और बोला कि तुझे जो दिखे कर ले। मैं तुझसे कोई शादी-वादी नहीं कर रहा हूं। इस बात की जानकारी युवक के पिता को भी महिला ने दी, लेकिन उसके पिता ने भी उक्त मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच युवक ने अपना नंबर भी बंद कर लिया। महिला की उससे कोई बात नहीं हो पाई। इसके बाद उसने थाने पहुंचकर शिकायत की। महिला की शिकायत पर युवक के खिलाफ रेप की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।
बोला- एफआईआर के पहले 15 लाख मांगे एफआईआर के बाद आरोपी बिट्टू ने कोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था। इसमें उसने तर्क दिए कि महिला उसे ब्लैकमेल कर रही थी। उसे अपने जाल में फंसाकर ढाई लाख रुपए नगद और 70 हजार रुपए फोन पर ले चुकी है। मामला दर्ज कराने से पहले वह 15 लाख रुपए नगद और मकान की मांग कर रहे थी। उसकी मांगें न मानने पर उसने एफआई दर्ज कराई है। हालांकि, कोर्ट में ये तर्क नहीं टिके और कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी बिट्टू बैरागी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।