मेद्यावी विद्यार्थी के परिवार की आमदनी 6 लाख से ज्यादा तो भी सरकारी मदद से नहीं होंगे बाहर | Even if the family income of the meritorious student is more than 6 la | Patrika News h3>
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– कैबिनेट फैसला : मुख्यमंत्री मेद्यार्थी विद्यार्थी योजना में संशोधन, अब एक बार पात्र होने पर आमदनी के आधार पर अपात्र नहीं होंगे
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भोपाल
Published: September 20, 2022 10:47:03 pm
भोपाल। प्रदेश में प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च, तकनीकी व मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के बाद अब परिवार की आमदनी बढऩे पर सरकारी आर्थिक सहायता के दायरे से बाहर नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इसके लिए मुख्यमंत्री मेद्यावी विद्यार्थी योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अब यदि कोई विद्यार्थी इस योजना में एक बार पात्रता प्राप्त कर लेता है, तो उसे आगामी सालों में परिवार की आय सीमा 6 लाख रुपए से ज्यादा होने पर भी योजना से बाहर नहीं किया जाएगा। अभी तक प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय 6 लाख से कम आमदनी होने पर योजना का लाभ मिल जाता था, लेकिन इसके बाद दूसरे या किसी अन्य वर्ष में आमदनी 6 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती थी तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाता था। अब योजना में संशोधन के बाद ऐसा नहीं होगा। प्रथम प्रवेश के लिए 6 लाख की आमदनी के दायरे की बाध्यता रहेगी।
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जेईई मेंस रैंक की अनिवार्यता खत्म-
गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री मेद्यावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के अलावा इंजीनियरिंग में जेईई मेंस रैंक के नियमों में भी संशोधन किया हे। इसके तहत लेटरल एन्ट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रदेश की केन्द्रीयकृत कॉमन मेरिट सूची में प्रथम 15 प्रतिशत में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं 10वीं और 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 70 प्रतिशत या सीबीएससी-आईसीएसई की परीक्षा 85 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी यदि आदेश में शामिल संस्थाओं के इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते है, तो ऐसे विद्यार्थी योजना के लिये पात्र होगें। ऐसे विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये जेईई मेन्स रेंक की बाध्यता नहीं होगी।
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दतिया में ड्राइविंग स्कूल-
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दतिया में मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए मंजूरी दी गई है। इसके लिए 30 करोड़ रूपये एवं आवश्यक उपकरणों की खरीदी के लिए 22 लाख रूपये, संस्थान के लिये प्रस्तावित वाहनों में से 1 तिहाई वाहनों की खरीदी के लिये प्रथम वर्ष में राशि 90 लाख रूपये तथा शेष राशि एक करोड़ 80 लाख रूपये आगामी 4 वर्षों में दिए जायेंगे। स्कूल के लिए विभिन्न पदों की भी मंजूरी दी है।
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कर्मचारियों का डीए मंजूर-
कैबिनेट में 1 अगस्त 2022 से लागू होने वाले कर्मचारी-पेंशनर्स के सातवें वेतनमान के तहत डीए के अनुसमर्थन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके चलते 3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अब 34 प्रतिशत डीए होगा। कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 3 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 625 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है। पेंशनर-परिवार पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में मंहगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 304 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुमानित बोझ आएगा।
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ये भी अहम निर्णय-
– भरतपुर-भैसराहा से गांविदगढ़-जिगना सडक़ के लिए 178 करोड़ मंजूर।
– सतना मैहर-उमरिया मार्ग के लिए उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की मंजूरी।
– इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम में आउटसोर्स से कर्मचारी रखने हरी झंडी।
– चुरहट की डालडा फैक्ट्री को 6.66 करोड़ में स्क्रैप करने को मंजूरी।
– निवाड़ी में जिला पंजीयक कार्यालय के लिये पद निर्माण की मंजूरी।
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– कैबिनेट फैसला : मुख्यमंत्री मेद्यार्थी विद्यार्थी योजना में संशोधन, अब एक बार पात्र होने पर आमदनी के आधार पर अपात्र नहीं होंगे
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भोपाल
Published: September 20, 2022 10:47:03 pm
भोपाल। प्रदेश में प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च, तकनीकी व मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के बाद अब परिवार की आमदनी बढऩे पर सरकारी आर्थिक सहायता के दायरे से बाहर नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में इसके लिए मुख्यमंत्री मेद्यावी विद्यार्थी योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत अब यदि कोई विद्यार्थी इस योजना में एक बार पात्रता प्राप्त कर लेता है, तो उसे आगामी सालों में परिवार की आय सीमा 6 लाख रुपए से ज्यादा होने पर भी योजना से बाहर नहीं किया जाएगा। अभी तक प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय 6 लाख से कम आमदनी होने पर योजना का लाभ मिल जाता था, लेकिन इसके बाद दूसरे या किसी अन्य वर्ष में आमदनी 6 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती थी तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाता था। अब योजना में संशोधन के बाद ऐसा नहीं होगा। प्रथम प्रवेश के लिए 6 लाख की आमदनी के दायरे की बाध्यता रहेगी।
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जेईई मेंस रैंक की अनिवार्यता खत्म-
गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री मेद्यावी विद्यार्थी योजना में संशोधन के अलावा इंजीनियरिंग में जेईई मेंस रैंक के नियमों में भी संशोधन किया हे। इसके तहत लेटरल एन्ट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग और फार्मेसी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रदेश की केन्द्रीयकृत कॉमन मेरिट सूची में प्रथम 15 प्रतिशत में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एवं 10वीं और 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मण्डल से 70 प्रतिशत या सीबीएससी-आईसीएसई की परीक्षा 85 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी यदि आदेश में शामिल संस्थाओं के इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते है, तो ऐसे विद्यार्थी योजना के लिये पात्र होगें। ऐसे विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये जेईई मेन्स रेंक की बाध्यता नहीं होगी।
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दतिया में ड्राइविंग स्कूल-
मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दतिया में मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए मंजूरी दी गई है। इसके लिए 30 करोड़ रूपये एवं आवश्यक उपकरणों की खरीदी के लिए 22 लाख रूपये, संस्थान के लिये प्रस्तावित वाहनों में से 1 तिहाई वाहनों की खरीदी के लिये प्रथम वर्ष में राशि 90 लाख रूपये तथा शेष राशि एक करोड़ 80 लाख रूपये आगामी 4 वर्षों में दिए जायेंगे। स्कूल के लिए विभिन्न पदों की भी मंजूरी दी है।
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कर्मचारियों का डीए मंजूर-
कैबिनेट में 1 अगस्त 2022 से लागू होने वाले कर्मचारी-पेंशनर्स के सातवें वेतनमान के तहत डीए के अनुसमर्थन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके चलते 3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अब 34 प्रतिशत डीए होगा। कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 3 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 625 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है। पेंशनर-परिवार पेंशनरों को छत्तीसगढ़ शासन से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में मंहगाई राहत में 3 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 304 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुमानित बोझ आएगा।
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ये भी अहम निर्णय-
– भरतपुर-भैसराहा से गांविदगढ़-जिगना सडक़ के लिए 178 करोड़ मंजूर।
– सतना मैहर-उमरिया मार्ग के लिए उपभोक्ता शुल्क संग्रहण की मंजूरी।
– इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम में आउटसोर्स से कर्मचारी रखने हरी झंडी।
– चुरहट की डालडा फैक्ट्री को 6.66 करोड़ में स्क्रैप करने को मंजूरी।
– निवाड़ी में जिला पंजीयक कार्यालय के लिये पद निर्माण की मंजूरी।
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