पांडव नगर: 2 साल से लड़की को कर रहा था परेशान, पुलिस करती रही अनदेखी, अब केस में नई धाराएं जोड़ीं

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पांडव नगर: 2 साल से लड़की को कर रहा था परेशान, पुलिस करती रही अनदेखी, अब केस में नई धाराएं जोड़ीं

पांडव नगर: 2 साल से लड़की को कर रहा था परेशान, पुलिस करती रही अनदेखी, अब केस में नई धाराएं जोड़ीं

पांडव नगर: ईस्ट दिल्ली के पांडव नगर में कार में बिठाने के लिए जबरन खींचने और एसिड अटैक की कोशिश के मामले में 19 साल लड़की का दावा है कि आरोपी पहले भी कई बार बदसलूकी कर चुका था। परिजनों का दावा है कि वह दो साल से परेशान कर रहा है। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर बदनाम करने की कोशिश भी की गई थी। पुलिस को पहले भी लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। इससे आरोपी के हौसले बुलंद हो गए। पांडव नगर पुलिस ने अबकी बार भी पहले जमानती धाराओं में केस दर्ज किया था, लेकिन अब एफआईआर में दो और धाराएं जोड़ दी गई हैं।

19 साल की लड़की डीयू स्टूडेंट है। पिता की चार साल पहले मौत हो गई थी। घर में मां और लड़की हैं। आरोपी यादवेंद्र यादव (26) भी मोहल्ले में ही रहता है। लड़की ने पिछले साल जनवरी में साइबर क्राइम के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट की थी। इसमें उन्होंने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर उनकी फेक आईडी बनाई और फोटो पोस्ट करने लगा। विरोध करने पर आरोपी घर में आकर धमकी देने लगा और ब्लैकमेल करने लगा।

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दूसरी शिकायत लड़की की मां ने 17 नवंबर 2022 को पांडव नगर थाने में दी थी। लड़की की मां ने लिखा है कि दो साल से आरोपी उनकी लड़की को तंग कर रहा है और जबरन दोस्ती का दबाव बनाता है। सरेराह छेड़खानी करता है और लड़की की सहेलियां को भी धमकी देता है। कई बार एसिड अटैक की धमकी दे चुका है। दहशत में आकर सहेलियों ने लड़की के साथ आना-जाना छोड़ दिया है।

स्कूटर-कार से की थी तोड़फोड़
लड़की की मां ने बताया था कि आरोपी घर के बाहर खड़ी स्कूटी भी तोड़ चुका है। उनकी कार से तोड़फोड़ कर चुका है। पांडव नगर थाने दी शिकायत में आगे अनहोनी की आशंका जताई थी। आरोप है कि यादवेंद्र यादव ने 31 दिसंबर की दोपहर को लड़की को न्यू ईयर के जश्न मनाने के लिए जबरन कार में खींचा था। एसिड अटैक की कोशिश भी की थी। लड़की के कपड़े फट गए थे। उन्होंने किसी तरह खुद को बचाया था। डीसीपी (ईस्ट) अमृत गुगलोठ ने बताया कि आरोपी यादवेंद्र यादव अपने पिता के साथ ग्रोसरी शॉप चलाता है। शिकायत मिली थी कि आरोपी ने शादी नहीं करने पर एसिड अटैक की धमकी दी। पुलिस ने धारा 341 और 506 के तहत केस किया था। मैजिस्ट्रेट के सामने बयान होने के बाद 354बी (निर्वस्त्र करने के लिए हमला) और 354डी (स्टॉकिंग) की धारा जोड़ी गई हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी को बुधवार को अरेस्ट कर लिया गया।

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