नाबालिगों से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा: 20 हजार रुपये जुर्माना, न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास – Gorakhpur News h3>
गोरखपुर में 2 नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने आरोपी अनीस, जो कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के रिगौली बाजार का निवासी है, को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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इसके अलावा, अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता, तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस फैसले को समाज में नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामले में सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
9 अक्टूबर 2019 की है घटना
यह दुखद घटना रात की है, जब वादी की पुत्री और एक अन्य पीड़िता शौच के लिए गांव के पश्चिमी बंधे पर गई थीं। उसी समय, आरोपी अनीस ने दोनों बच्चियों को घेरकर उनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान दोनों बच्चियां काफी घबराई हुईं और घर लौटकर अपनी माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू की।
कोर्ट ने सुनाई सजा
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह ने अदालत में सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपनी दलीलें प्रस्तुत की। उन्होंने घटना की गंभीरता और आरोपित की नापाक मंशा को उजागर करते हुए अदालत से कड़ी सजा की मांग की। अदालत ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए उसे कड़ी सजा सुनाई। अदालत ने यह भी कहा कि इस प्रकार के अपराधों को सख्ती से निपटाया जाना चाहिए ताकि समाज में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
समाज में नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता
यह मामला समाज में बढ़ते अपराधों के प्रति गंभीर चिंता को उजागर करता है, विशेषकर नाबालिगों के खिलाफ अपराधों के संदर्भ में। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अपराधों को कड़ी सजा देने से समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा और अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जा सकेगा। इस फैसले को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और कानूनी विशेषज्ञों ने अदालत के निर्णय की सराहना की है और इसे नाबालिगों के सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।