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जोधपुर में बिना अनुमति रैली-धरना प्रतिबंध,: 2 महीने तक लागू रहेगा आदेश, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर भी कार्रवाई – Jodhpur News

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जोधपुर में बिना अनुमति रैली-धरना प्रतिबंध,:  2 महीने तक लागू रहेगा आदेश, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर भी कार्रवाई – Jodhpur News

जोधपुर में बिना अनुमति रैली-धरना प्रतिबंध,: 2 महीने तक लागू रहेगा आदेश, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर भी कार्रवाई – Jodhpur News


जोधपुर पुलिस कमिश्नर रेट में अब बिना अनुमति के रैली, धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। विभिन्न संगठनों और आमजन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों और मार्गों पर रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन एवं सभाओं के आयोजन से कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पुलिस आयुक्तालय जोधपुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। बिना अनुमति नहीं निकाल सकेंगे रैली पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) शहीन सी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, प्रदर्शन और सभा आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि विवाह समारोह, बारात और शवयात्रा को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। शर्तों का करना होगा पालन आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रैली, जुलूस, प्रदर्शन अथवा सभा आयोजित करने के लिए संबंधित पुलिस उपायुक्त से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सक्षम प्राधिकारी परिस्थितियों की समीक्षा के बाद आवश्यक शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर सकेंगे तथा आयोजकों और इसमें शामिल होने वाले प्रतिभागियों को निर्धारित शर्तों की अक्षरशः पालना करनी होगी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज करने पर होगी कार्रवाई इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), व्हाट्सएप और यूट्यूब आदि के माध्यम से भ्रामक, भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाले संदेश प्रसारित करने अथवा उन्हें आगे फॉरवर्ड करने पर भी रोक लगाई गई है। किसी भी व्यक्ति द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने वाली अफवाह फैलाने या ऐसे कृत्यों को प्रोत्साहित करने पर कार्रवाई की जाएगी। 14 जून से 12 अगस्त तक लागू होंगे आदेश आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति, समूह या संस्था के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 14 जून 2026 से 12 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा अथवा इससे पूर्व वापस लिए जाने तक लागू माना जाएगा।

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