आजमगढ़ कोर्ट में अपनी गवाही से मुकरे सपा MLC जमाली: 2022 के विधानसभा चुनाव में लगाया था जानलेवा हमले का आरोप, 10 आरोपी दोषमुक्त – Azamgarh News

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आजमगढ़ कोर्ट में अपनी गवाही से मुकरे सपा MLC जमाली:  2022 के विधानसभा चुनाव में लगाया था जानलेवा हमले का आरोप, 10 आरोपी दोषमुक्त – Azamgarh News

आजमगढ़ कोर्ट में अपनी गवाही से मुकरे सपा MLC जमाली: 2022 के विधानसभा चुनाव में लगाया था जानलेवा हमले का आरोप, 10 आरोपी दोषमुक्त – Azamgarh News

आजमगढ़ कोर्ट में अपने पुराने बयान से मुकरे सपा MLC गुड्डू जमाली।

आजमगढ़ में 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कोट चौराहे पर कातिलाना हमले के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने गवाहों के मुकर जाने के बाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सभी 10 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया

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मुकदमे में गवाही से मुकरने को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने वादी मुकदमा विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के विरुद्ध प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 जैनेंद्र कुमार पांडे ने सुनाया।

विधानसभा चुनाव के दौरान लगाया था जानलेवा हमले का आरोप

अभियोजन कहानी के अनुसार एमएलसी शाह आलम गुड्डू जमाली 5 मार्च 2022 को चुनाव प्रचार से जब लौट रहे थे तो रात लगभग एक बजे शहर के कोट चौराहे पर समाजवादी पार्टी के 30- 40 लोगों ने उन्हें घेर कर जानलेवा हमला किया।

गुड्डू जमाली ने शहर कोतवाली में आजम एबाद खान, अबू जफर आजमी, अफजल उर्फ गुड्डू, मोहम्मद आजम उर्फ मामा, असफर खान उर्फ अशफा खान, रिंकू उर्फ मोहम्मद जकारिया, खुरदिल उर्फ मिर्ज़ा फ़राज़, अबू बकर तथा अब्दुल्ला समेत दस के विरुद्ध नामजद के साथ 30- 40 अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी 10 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समेत छह गवाह न्यायालय में पेश हुए।

अपने बयान से मुकर गए MLC

शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समेत सभी गवाह अदालत में पुलिस को दिए गए अपने बयान से मुकर गए। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद सभी 10 आरोपियों को पर्याप्त सबूत के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। अदालत ने वादी मुकदमा शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के विरुद्ध झूठा साक्ष्य देने के आरोप में प्रकीर्ण मुकदमा दर्ज कर नोटिस भेजने का आदेश दिया है जिससे कि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली नियत तिथि पर अदालत में उपस्थित होकर स्पष्ट करें कि उनके बयान के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई क्यों ना अमल में लाई जाए।

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